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सुप्रीम कोर्ट: भरण-पोषण का अधिकार पत्नी को मिलने वाला लाभ नहीं बल्कि पति का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा की रक्षा पर जोर देते हुए हाल ही में फैसला सुनाया कि एक महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने दूसरे पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, भले ही उसकी पहली शादी कथित तौर पर कानूनी रूप से चल रही हो।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Wed, 05 Feb 2025 3:40:26

सुप्रीम कोर्ट: भरण-पोषण का अधिकार पत्नी को मिलने वाला लाभ नहीं बल्कि पति का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है

नई दिल्ली। दो असफल विवाह, दहेज उत्पीड़न का शिकार होना और लंबी कानूनी लड़ाई भी एक महिला के आत्मविश्वास को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिसने अपने दूसरे पति से भरण-पोषण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसकी याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा की रक्षा पर जोर देते हुए हाल ही में फैसला सुनाया कि एक महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने दूसरे पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, भले ही उसकी पहली शादी कथित तौर पर कानूनी रूप से चल रही हो।

महिला ने 5,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा: "यह ध्यान में रखना चाहिए कि धारा 125 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण का अधिकार पत्नी द्वारा प्राप्त लाभ नहीं है, बल्कि पति द्वारा निभाया जाने वाला कानूनी और नैतिक कर्तव्य है"।

पीठ की ओर से निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति शर्मा ने कैप्टन रमेश चंद्र कौशल बनाम वीना कौशल एवं अन्य (1978) में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा निर्धारित धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के उद्देश्य का हवाला दिया। तब, शीर्ष न्यायालय ने प्रावधान के तहत निर्धारित मौद्रिक सीमा से परे भरण-पोषण के एक पुरस्कार को बरकरार रखते हुए कहा था: "हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालयों द्वारा निर्माण के लिए कहे जाने वाले क़ानूनों की धाराएँ पत्थर की लकीर नहीं हैं, बल्कि जीवंत शब्द हैं जिनका सामाजिक कार्य पूरा करना है। महिलाओं और बच्चों जैसे कमज़ोर वर्गों के लिए संवैधानिक सहानुभूति की गहरी उपस्थिति को व्याख्या में शामिल किया जाना चाहिए, अगर इसे सामाजिक प्रासंगिकता देनी है"।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि सामाजिक कल्याण प्रावधानों को एक व्यापक और लाभकारी निर्माण के अधीन होना चाहिए और कैप्टन रमेश चंद्र कौशल बनाम वीना कौशल एवं अन्य (1978) के बाद से इस समझ को भरण-पोषण तक बढ़ा दिया गया है।

पीठ ने 30 जनवरी को दिए गए फैसले में कहा, "पारिवारिक न्यायालय ने तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रतिवादी से विवाह किया है और प्रतिवादी (दूसरे पति) द्वारा इस निष्कर्ष पर विवाद नहीं किया गया है। इसके बजाय, प्रतिवादी यह दावा करके भरण-पोषण के अधिकार को पराजित करना चाहता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 से उसका विवाह शुरू से ही अमान्य है, क्योंकि उसकी पहली शादी अभी भी जारी है।"

पीठ ने कहा कि दूसरे पति का मामला ऐसा नहीं है कि उससे सच्चाई छिपाई गई हो, बल्कि वास्तव में पारिवारिक न्यायालय ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि दूसरे पति को महिला की पहली शादी के बारे में पूरी जानकारी थी।

महिला ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपने पहले पति से अलग होने का समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा, "हालांकि यह तलाक का कानूनी आदेश नहीं है, लेकिन इस दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि दोनों पक्षों ने अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं, वे अलग-अलग रह रहे हैं और अपीलकर्ता संख्या 1 (महिला) अपने पहले पति से भरण-पोषण नहीं ले रही है।"

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि कानूनी आदेश की अनुपस्थिति को छोड़कर, महिला वास्तव में अपने पहले पति से अलग हो चुकी है और उस विवाह के परिणामस्वरूप उसे कोई अधिकार और हक नहीं मिल रहा है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, "इस अदालत की राय में, जब इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर धारा 125सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के सामाजिक न्याय उद्देश्य पर विचार किया जाता है, तो हम, अच्छे विवेक के साथ, अपीलकर्ता नंबर 1 को भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकते।"

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