एक राष्ट्र, एक चुनाव: BJP सांसद पीपी चौधरी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त

By: Rajesh Bhagtani Sat, 21 Dec 2024 5:51:51

एक राष्ट्र, एक चुनाव: BJP सांसद पीपी चौधरी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और सांसद पीपी चौधरी को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक की जांच का काम सौंपा गया है। यह समिति लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित विधायी उपायों की जांच करेगी, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बार-बार होने वाले चुनावों से जुड़े आवर्ती व्यय को कम करना है।

मौजूदा जेपीसी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे। समिति को संसद के अगले सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन लोकसभा को रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा जाएगा। शुक्रवार को राज्यसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से ठीक पहले सदन ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर दो विधेयकों के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने के संबंध में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मेघवाल ने संविधान में संशोधन के लिए संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया था, जिसे 'एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक' भी कहा जाता है।

इससे पहले, लोकसभा ने भी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को जेपीसी को सौंपने का संकल्प अपनाया था। जेपीसी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा और मनीष तिवारी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और बीजेपी के पीपी चौधरी, बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हैं. अन्य लोकसभा सांसद जो जेपीसी का हिस्सा हैं, वे हैं, सीएम रमेश, परषोत्तम भाई रूपाला, विष्णु दयाल राम, भर्तृहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णु दत्त शर्मा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव।

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' भारत में कोई नई अवधारणा नहीं है। 1950 में संविधान को अपनाने के बाद, 1951 से 1967 के बीच हर पाँच साल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ हुए। 1952, 1957, 1962 और 1967 में केंद्र और राज्यों के लिए चुनाव एक साथ हुए। नए राज्यों के गठन और कुछ पुराने राज्यों के पुनर्गठन के साथ यह प्रक्रिया समाप्त हो गई। 1968-1969 में विभिन्न विधान सभाओं के विघटन के बाद, इस प्रथा को पूरी तरह से छोड़ दिया गया।

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