जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारी के खिलाफ ‘झूठी’ शिकायत करने पर हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई
By: Rajesh Bhagtani Fri, 28 June 2024 6:04:51
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में बिना किसी ठोस सबूत के किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। नए सर्कुलर के अनुसार, यूटी प्रशासन उन मामलों में “अभियोजन की कार्रवाई” करेगा, जहां जांच में शिकायत झूठी पाई जाती है।
परिपत्र के अनुसार, ऐसी कार्रवाई आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईमानदार लोक सेवकों को अनुचित रूप से परेशान न किया जाए और सरकारी कामकाज प्रभावित न हो।
सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों, कैडर नियंत्रण अधिकारियों और लोक सेवकों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई आईपीसी की धारा 182 और सीआरपीसी की धारा 195(1)(ए) के तहत होनी चाहिए, जो “संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य वरिष्ठ लोक सेवक द्वारा अदालत में दायर की गई शिकायत के आधार पर” होनी चाहिए।
जबकि आईपीसी की धारा 182 “किसी लोक सेवक को किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के इरादे से झूठी सूचना” से संबंधित है, सीआरपीसी की धारा 195 (1) (ए) लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना के लिए अभियोजन से संबंधित है। आईपीसी की धारा में छह महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
हालांकि, झूठी शिकायतें करने वाले लोक सेवकों के मामले में, आयुक्त-सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजीव वर्मा द्वारा जारी परिपत्र में उनके खिलाफ “अभियोजन के विकल्प के रूप में” “विभागीय कार्रवाई पर विचार करने” की बात कही गई है।
इसमें कहा गया है, "भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना के लिए सुशासन के उद्देश्यों को संतुलित करने के उद्देश्य से समय-समय पर विस्तृत निर्देशों के साथ लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत और प्रभावी तंत्र जारी किया गया है, साथ ही लोक सेवकों को झूठी/तुच्छ/अनाम/छद्मनाम शिकायतों के अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए हैं।"
प्रकाशनों से जुड़े मामलों में जांच करने के बारे में परिपत्र में सुझाव दिया गया है कि “मामले की रिपोर्ट भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को दी जाए तथा मान्यता रद्द करने और सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाने जैसे अन्य उपाय किए जाएं।”
ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यह कदम भ्रष्ट नौकरशाही के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने के लिए उठाया गया है।
इस मामले में उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उन्होंने पूछा: "एक दूरदराज के इलाके में समाज के कमजोर वर्ग का एक आम नागरिक शक्तिशाली राज्य और उसके तंत्र के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? ऐसी परिस्थितियों में कोई भी नागरिक किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की हिम्मत नहीं करेगा।"