कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार, 19 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार इस मामले में पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुकी है।
याचिकाकर्ता का दावा
कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल और दस्तावेज जुटाए हैं, जो राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के सबूत हैं। आज हाईकोर्ट इस याचिका पर फैसला सुना सकता है।
पिछली सुनवाईयों का विवरण
इससे पहले 26 नवंबर को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी। 24 अक्टूबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में बताया था कि इस मामले की जांच अभी जारी है।
निर्वाचन रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग
याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के निर्वाचन को रद्द करने और उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। इसके अलावा केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को रोकने का आग्रह भी किया गया था, हालांकि कोर्ट ने इस पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया है।
केंद्र सरकार का जवाब अहम
आज की सुनवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय का जवाब इस मामले की दिशा तय कर सकता है। यदि मंत्रालय ने ठोस जानकारी पेश की, तो याचिका पर निर्णायक फैसला आ सकता है। यह मामला कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले यह फैसला राहुल गांधी की छवि और विपक्षी दलों की रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। हाईकोर्ट के संभावित फैसले पर देशभर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।