पुणे पोर्श दुर्घटना मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी किशोर को सुधार गृह से रिहा करने का दिया आदेश
By: Rajesh Bhagtani Tue, 25 June 2024 3:42:31
पुणे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुणे में पिछले महीने हुई पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल किशोर आरोपी को तत्काल सुधार गृह से रिहा करने का आदेश दिया। किशोर को महाराष्ट्र के पुणे शहर के सुधार गृह में रखा गया था।
19 मई की सुबह एक बिल्डर के बेटे द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने कल्याणी नगर में एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें आईटी पेशेवर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, किशोर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा नाबालिग को पर्यवेक्षण गृह में भेजने के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि किशोर की कस्टडी उसकी मौसी को सौंपी जाएगी। अदालत ने कहा, "हम याचिका को स्वीकार करते हैं और उसकी रिहाई का आदेश देते हैं। सीसीएल (कानून से संघर्षरत बच्चा) याचिकाकर्ता (मौसी) की देखभाल और हिरासत में रहेगा।"
पीठ ने कहा कि जेजेबी के रिमांड आदेश अवैध थे और अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किए गए थे। अदालत ने कहा कि "दुर्घटना की तत्काल प्रतिक्रिया, घबराहट की प्रतिक्रिया और सार्वजनिक आक्रोश के बीच, सीसीएल की उम्र पर विचार नहीं किया गया।"
पीठ ने कहा, "सीसीएल 18 वर्ष से कम आयु का है। उसकी आयु पर विचार किया जाना चाहिए।" इसने कहा कि न्यायालय कानून, किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों से बंधा हुआ है और उसे अपराध की गंभीरता के बावजूद कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे के रूप में वयस्क से अलग मानना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा, "सीसीएल पर अलग तरीके से विचार किया जाना चाहिए।"
अदालत ने कहा कि आरोपी पहले से ही पुनर्वास के दौर से गुजर रहा है, जो कि प्राथमिक उद्देश्य है, तथा उसे पहले ही मनोवैज्ञानिक के पास भेजा जा चुका है तथा यह सिलसिला जारी रहेगा।
इससे पहले 21 जून को पुणे की एक अदालत ने पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को जमानत दे दी थी, जिसमें पिछले महीने दो लोगों की मौत हो गई थी।
महाराष्ट्र के पुणे में दो लोगों की जान लेने वाली कार दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय
लड़के के पिता को औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने 21 मई को बताया। पुलिस ने यह कार्रवाई आरोपी के पिता और किशोर आरोपी को शराब परोसने वाले बार पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद की।