विधानसभा चुनाव: जीत के बाद प्रत्याशी पटाखे और डीजे के साथ नहीं निकाल पाएंगे जुलूस
By: Rajesh Bhagtani Sat, 02 Dec 2023 6:26:44
नई दिल्ली। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चुनाव परिणाम को लेकर पार्टी और प्रत्याशियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच इलेक्शन कमिशन ऑफ़ इंडिया ने एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार प्रत्याशी जीत के बाद पटाखे और डीजे के साथ जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। अगर कोई इस आदेश का उल्लंखन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा लाउडस्पीकर, डीजे, पटाखों जब्त कर लिया जाएगा।
डीजे - पटाखों से ध्वनि और वायु प्रदूषण की संभावना
निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधान सभा आम चुनाव-2023 की घोषणा होने उपरान्त कार्यालय हाजा द्वारा पत्रांक प. 17 (14) (1)/न्याः/2023/9911 दिनांक 09.10.2023 द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में दिनांक 09.10.2023 से 05.12.2023 तक के आदेश प्रसारित किये गये थे। जारी आदेश के अनुसार दिनांक 03.12.2023 को मतगणना पश्चात राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं, समर्थक और सहयोगियों द्वारा विजय जुलूस में डीजे एवं पटाखों का उपयोग किया जाना संभावित है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक ध्वनि, वायु प्रदूषण व शांति भंग होने संभावना रहती है।
चुनाव आयोग ने इन चीजों पर लगाई रोक
चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे एवं पटाखों का प्रयोग दिनांक 03.12.2023 को निषेधाज्ञा प्रसारित करना आवश्यक है। किसी भी विजयी प्रत्याशी, समर्थकों द्वारा लाउडस्पीकरों, डीजे, पटाखों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के विजय जुलूस आदि का आयोजन भी रोक रहेगी।
उल्लंखन करने पर होगी उचित कार्रवाई
जारी आदेश के अनुसार उपर्युक्त निर्धारित अवधि के दौरान किसी व्यक्ति, संस्था द्वारा लाउडस्पीकर, डीजे, पटाखों का उपयोग किया जाता है तो उससे संबंधित सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जावेगा। इसके साथ ही उपयोगकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।