स्वाति मालीवाल विवाद: बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

By: Rajesh Bhagtani Wed, 29 May 2024 2:13:09

स्वाति मालीवाल विवाद: बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने बुधवार को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कुमार ने अपनी याचिका में अपनी “अवैध” गिरफ्तारी के लिए “उचित मुआवजा” दिए जाने की भी मांग की है।

इससे पहले सोमवार को कुमार की जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि एफआईआर दर्ज कराने में आप सांसद द्वारा कोई “पूर्व-चिंतन” नहीं किया गया था, साथ ही कहा कि केजरीवाल के सहयोगी के खिलाफ आरोपों को “नकारा नहीं जा सकता”। एक दिन बाद, दिल्ली की एक अदालत ने कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिसमें इसकी “वास्तविक आवश्यकताओं” को ध्यान में रखा गया।

न्यायालय के अनुसार, पुलिस को मालीवाल के कथित हमले के समय उनके पास मौजूद मोबाइल फोन को बरामद करने के “अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता”।

पीटीआई के अनुसार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कहा, "आरोपी के उस कमरे में मौजूद होने से, जहां एनवीआर (नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर) लगे हैं, न तो उसने और न ही उसके वकील ने इनकार किया है। इस अदालत के अनुसार, पर्याप्त समय तक वहां रहने का कारण स्पष्ट रूप से एक ऐसा सवाल है जिसकी जांच की जानी चाहिए, जिसके लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।" हालांकि, कुमार के वकील ने हिरासत में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध किया और दावा किया कि उनके पास "उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है" और "उनकी हिरासत मांगने का कोई औचित्य नहीं है"। इस बीच, अदालत ने कुमार की दवाओं और उनके वकीलों, पत्नी और बेटी के साथ दैनिक मुलाकातों के लिए आवेदन को स्वीकार कर लिया।

कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, जब स्वातिवाल ने एक प्राथमिकी में उन पर 13 मई को केजरीवाल के आवास पर शारीरिक रूप से मारपीट करने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी के अनुसार, कुमार ने उन्हें बार-बार थप्पड़ मारे और पेट तथा श्रोणि क्षेत्र में लातें मारी।

शिकायत के बाद, पुलिस ने कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के तहत प्राथमिकी दर्ज की, जो किसी महिला पर हमला करने या उसकी गरिमा को भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग करने और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों से संबंधित है।

गिरफ्तारी से कुछ समय पहले कुमार ने दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की थी कि मालीवाल ने उन पर हमला करने की नीयत से गाली-गलौज की थी।

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