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कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा में असफल छात्रों को किया जाएगा फेल, सरकार ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी

केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Mon, 23 Dec 2024 6:18:45

कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा में असफल छात्रों को किया जाएगा फेल, सरकार ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए "नो-डिटेंशन पॉलिसी" को खत्म कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इन कक्षाओं के छात्र जो साल के अंत में होने वाली परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उन्हें अब रोका जा सकता है और उन्हें दोबारा कक्षा में शामिल होना होगा।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने आज X पर पोस्ट किया, "केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है। कक्षा 5 और 8 में वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को फेल कर दिया जाएगा।"

उन्होंने लिखा, "असफल छात्रों को दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वे दोबारा असफल होते हैं, तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। स्कूल 8वीं कक्षा तक किसी छात्र को निष्कासित नहीं करेगा। केंद्र सरकार ने बच्चों के सीखने के परिणाम को बेहतर बनाने के इरादे से यह फैसला लिया है।"

शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह नया नियम केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित 3,000 से अधिक केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों पर लागू होता है। आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित यह निर्णय शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 2019 के संशोधन को उलट देता है।

नए नियम के तहत, जो छात्र अपनी परीक्षा में असफल होंगे, उन्हें दो महीने के भीतर पास होने का दूसरा मौका मिलेगा। अगर वे दोबारा परीक्षा के बाद पदोन्नति की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।

अधिसूचना में कहा गया है, "यदि पुन: परीक्षा में बैठने वाला बच्चा फिर से पदोन्नति मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो।"

जुलाई 2018 में, लोकसभा ने शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य स्कूलों में 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को समाप्त करना था। संशोधन में कक्षा 5 और 8 के लिए नियमित परीक्षाएँ शुरू की गईं, जिसमें दो महीने के भीतर अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर देने का प्रावधान था।

2019 में, राज्य सभा ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कक्षा 8 तक के लिए 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को हटाने की मांग की गई थी। इस विधेयक ने राज्य सरकारों को नीति को जारी रखने या समाप्त करने का विवेक दिया, जिससे उन्हें कक्षा 5 और 8 में छात्रों को रोके रखने की अनुमति मिल गई, अगर वे अपनी साल के अंत में होने वाली परीक्षा में असफल हो जाते हैं।

संघर्षरत छात्रों के लिए सहायता

सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि शिक्षक उन छात्रों के लिए किसी भी सीखने की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करेंगे जो पीछे रह गए हैं। हालाँकि, सरकार ने आश्वस्त किया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले किसी भी छात्र को निष्कासित नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना में कहा गया है, "बच्चे को रोके रखने के दौरान, कक्षा शिक्षक बच्चे के साथ-साथ, यदि आवश्यक हो तो, बच्चे के माता-पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में सीखने के अंतराल की पहचान करने के बाद विशेष जानकारी प्रदान करेगा।"

हालाँकि शिक्षा मुख्य रूप से राज्य का मामला है, लेकिन केंद्र सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने आरटीई संशोधन विधेयक 2019 के बाद इन कक्षाओं के लिए “नो-डिटेंशन पॉलिसी” को पहले ही बंद कर दिया है। जबकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, अन्य ने नीति को जारी रखने का विकल्प चुना है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "चूंकि स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। दिल्ली सहित 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इन दो कक्षाओं के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। हरियाणा और पुडुचेरी ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस नीति को जारी रखने का फैसला किया है।" सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक राज्य इस मामले में अपना दृष्टिकोण चुन सकता है।

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