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राज्य अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना और बाहर करना केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से ही संभव है; न तो राष्ट्रपति और न ही केंद्र इसमें बदलाव कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Wed, 17 July 2024 6:05:02

राज्य अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की 2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत उसने अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से 'तांती-तंतवा' जाति को हटाकर अनुसूचित जाति की सूची में 'पान/सवासी' जाति के साथ मिला दिया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने की कोई क्षमता या अधिकार नहीं है। खंड-1 के तहत अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची को संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 341 के अनुसार न तो केंद्र सरकार और न ही राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बिना खंड-1 के तहत जारी अधिसूचना में कोई संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं, जिसमें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में जातियों को निर्दिष्ट किया गया हो।

पीठ ने सुनाए गए अपने फैसले में कहा, "हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 1 जुलाई, 2015 का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अवैध और त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने की कोई क्षमता/प्राधिकार/शक्ति नहीं थी।"

इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार का यह कहना कि 1 जुलाई, 2015 का संकल्प केवल स्पष्टीकरणात्मक था, एक क्षण के लिए भी विचारणीय नहीं है तथा इसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि "चाहे यह (तांती-तांतवा जाति) अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि-20 ('पान/सवासी' जाति) का पर्यायवाची या अभिन्न अंग थी या नहीं, इसे संसद द्वारा कोई कानून बनाए बिना नहीं जोड़ा जा सकता था।"

पीठ ने कहा कि बिहार सरकार अच्छी तरह जानती है कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है और तदनुसार उसने 2011 में केंद्र को अपना अनुरोध भेजा था कि 'तांती-तंतवा' को अनुसूचित जातियों की सूची में 'पान, सवासी, पनर' के पर्याय के रूप में शामिल किया जाए।

इसमें कहा गया है, "उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया तथा आगे की टिप्पणियों/औचित्य/समीक्षा के लिए वापस कर दिया गया। इसे नजरअंदाज करते हुए राज्य ने 1 जुलाई, 2015 को परिपत्र जारी कर दिया।"

पीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा आयोग की अनुशंसा पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची से 'तांती-तंतवा' को हटाना न्यायोचित हो सकता है, लेकिन अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि 20 के अंतर्गत 'तांती-तंतवा' को 'पान, सावासी, पनर' के साथ विलय करना "राज्य द्वारा उस समय जो भी अच्छे, बुरे या उदासीन कारण सोचे गए हों, उनके लिए दुर्भावनापूर्ण प्रयास" से कम नहीं है।

इसमें कहा गया है कि चाहे समानार्थी हो या न हो, किसी जाति, नस्ल या जनजाति या जातियों, नस्लों या जनजातियों के किसी भाग या समूह को शामिल या बहिष्कृत करना संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य तरीके या पद्धति द्वारा।

पीठ ने अपने फैसले में कहा, "यह दलील कि अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की सिफारिश राज्य के लिए बाध्यकारी थी, यहाँ निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि, यदि हम दलील को स्वीकार भी कर लें, तो ऐसी सिफारिश केवल ईबीसी से संबंधित हो सकती है। ईबीसी की सूची में किसी जाति को शामिल करना या बाहर करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा।"

पीठ ने आगे कहा कि आयोग को अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति को शामिल करने के संबंध में सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि वह ऐसी सिफारिश करता भी है, चाहे वह सही हो या गलत, राज्य को उसे लागू करने का कोई अधिकार नहीं है, जब उसे पूरी तरह से पता है कि संविधान उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है।

पीठ ने कहा, "अनुच्छेद 341 के उप-खण्ड-1 और उप-खण्ड-2 के प्रावधान बहुत स्पष्ट और पृथक हैं। इसमें कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता नहीं है, जिसके लिए इसमें वर्णित बातों के अलावा किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता हो। बिहार राज्य ने किसी भी कारण से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कुछ पढ़ने की कोशिश की है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।"

पीठ ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला दिए बिना पूरी तरह गलत आधार पर 2015 की अधिसूचना को बरकरार रखते हुए गंभीर गलती की है।

पीठ ने फैसला सुनाया, "1 जुलाई, 2015 का विवादित प्रस्ताव रद्द किया जाता है।"

इसमें कहा गया है कि राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाई गई है और राज्य को उसके द्वारा की गई शरारत के लिए माफ नहीं किया जा सकता।

पीठ ने अपने फैसले में लिखा, "संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत सूची में शामिल अनुसूचित जातियों के सदस्यों को वंचित करना एक गंभीर मुद्दा है। कोई भी व्यक्ति जो इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है और इसके योग्य नहीं है, अगर राज्य द्वारा जानबूझकर और शरारती कारणों से ऐसा लाभ दिया जाता है, तो वह अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लाभ को नहीं छीन सकता है।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि उसे राज्य के आचरण में दोष मिला है, न कि 'तांती-तंतवा' समुदाय के किसी व्यक्तिगत सदस्य में, इसलिए वह यह निर्देश नहीं देना चाहती कि उनकी सेवाएं समाप्त की जाएं या अवैध नियुक्तियों के लिए उनसे वसूली की जाए या उन्हें दिए गए अन्य लाभों को वापस लिया जाए।

"हमारा विचार है कि अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे के ऐसे सभी पद, जो 1 जुलाई, 2015 के संकल्प के बाद नियुक्त 'तांती-तंतवा' समुदाय के सदस्यों को दिए गए हैं, अनुसूचित जाति के कोटे में वापस कर दिए जाएं और 'तांती-तंतवा' समुदाय के ऐसे सभी सदस्य, जिन्हें ऐसा लाभ दिया गया है, उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग की उनकी मूल श्रेणी के अंतर्गत समायोजित किया जाए, जिसके लिए राज्य उचित उपाय कर सकता है।"

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