महाकुंभ: वक्फ बोर्ड की जमीन पर दावा करने वाले मौलाना की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग
By: Priyanka Maheshwari Wed, 08 Jan 2025 9:34:34
प्रयागराज महाकुंभ में वक्फ बोर्ड की 55 बीघा जमीन के उपयोग से जुड़े विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर दावे को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) के लीगल सेल ने महाकुंभ पुलिस से लिखित शिकायत कर मौलाना पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल ने महाकुंभ पुलिस के अलावा प्रयागराज कमिश्नरेट में भी शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि मौलाना के बयान से सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मौलाना पर जानबूझकर विवाद खड़ा करने और गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया गया है।
मौलाना का विवादित बयान
शिकायत के साथ मौलाना के बयान की मीडिया रिपोर्ट्स की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं। बरेली स्थित ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बड़ा दावा किया था कि प्रयागराज महाकुंभ स्थल की जमीन वक्फ की संपत्ति है। उन्होंने कहा था कि "प्रयागराज के मुसलमानों ने जानकारी दी है कि जिस जमीन पर महाकुंभ के तंबू और शामियाने लगाए गए हैं, वह 55 बीघा वक्फ की जमीन है। इस पर वहां के जिम्मेदार लोगों को ध्यान देना चाहिए।"
VHP की कार्रवाई की मांग
विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के लीगल सेल के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा ने इस बयान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मौलाना पर गलत तथ्य प्रस्तुत कर सनातन धर्मियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और महाकुंभ में विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस विवाद ने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के दौरान इस तरह के दावे और आरोप-प्रत्यारोप ने प्रशासन के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है।
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