दंगा मामले में दिल्ली कोर्ट ने खारिज की उमर खालिद की जमानत अर्जी

By: Rajesh Bhagtani Tue, 28 May 2024 3:50:47

दंगा मामले में दिल्ली कोर्ट ने खारिज की उमर खालिद की जमानत अर्जी

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। उमर खालिद यूएपीए मामले में सितंबर 2020 से जेल में हैं।

खालिद ने मामले में देरी और अन्य आरोपियों के साथ समानता के आधार पर नियमित जमानत की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने 13 मई को उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए इसे "तुच्छ और आधारहीन" बताया था।

उमर खालिद के वकील ने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उमर खालिद के खिलाफ कोई आतंकी आरोप नहीं लगाया गया था और उसका नाम केवल दस्तावेज़ में दोहराया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनका नाम दोहराने से झूठ सच नहीं बन जाता।

खालिद के वकील ने अपने मुवक्किल के खिलाफ शातिर मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर 2020 में 23 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने का आरोप लगाया है, जिसके कारण कथित तौर पर दंगे हुए।

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने के बाद उमर खालिद ने स्थानीय अदालत का रुख किया था। "क्या संदेश साझा करना एक आपराधिक या आतंकवादी कृत्य है?" उनके वकील ने कोर्ट में कहा था।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने आरोप लगाया था कि उमर खालिद कुछ लिंक साझा करके एक साजिश के तहत अपनी कहानी को बढ़ा रहा था। इस पर खालिद के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि खालिद "सही कहानी" साझा कर रहे थे।

इससे पहले, उनके वकील ने तर्क दिया था कि नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी, समान अपराधों के आरोपी थे।

विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि उमर खालिद की जमानत सुनवाई को प्रभावित करने के लिए कई लोगों ने एक्स (पहले ट्विटर) का सहारा लिया।

खालिद की जमानत का विरोध करते हुए, सरकारी वकील ने कहा, "व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चला है कि उसे जमानत की सुनवाई को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने के लिए मामलों में दर्ज व्यक्ति की जमानत याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के समय मीडिया और सोशल मीडिया कथाएँ बनाने की आदत है।"

उन्होंने तीस्ता सीतलवाड, आकार पटेल, कौशिक राज, स्वाति चतुर्वेदी, आरजू अहमद और अन्य जैसे कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के ट्वीट का जिक्र किया। उन्होंने खालिद के वकील के इस दावे को खारिज कर दिया कि खालिद को मीडिया ट्रायल का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने खालिद पर मीडिया के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।

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