अनलॉक 4.0 / 21 सितंबर से पटना में इन शर्तों के साथ खुलेंगे स्कूल, ओपन थियेटर की भी इजाजत, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खा सकेंगे
By: Pinki Tue, 08 Sept 2020 09:17:17
बिहार में लागू अनलॉक 4.0 के बीच पटना के डीएम कुमार रवि ने 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा/ टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी। इस नए आदेश के तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल के शिक्षकों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभिभावकों की इजाजत जरूरी होगी। पटना डीएम के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
अनलॉक 4.0 को लेकर डीएम द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है।
ओपन थियेटर को मिली अनुमति
नए आदेश के तहत सिनेमाघर, स्वीमिंग पुल, पार्क, थियेटर सभी बंद रहेंगे। हालांकि, 21 सितम्बर से ओपन थियेटर के संचालन की अनुमति दी गई है। पटना में दुकानों को खोलने की समयावधि में स्थानीय स्तर पर लागू लॉकडाउन को अब प्रभावी नहीं माना जाएगा यानी दुकानों को खोलने को लेकर जारी बंदिश अब बंद हो गई है। रात का कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खा सकेंगे। बुधवार से गांधी मैदान में मॉर्निंग और इवनिंग वाक कर सकेंगे, लेकिन चुनावी रैली और सामाजिक-धार्मिक-व्यापारिक कार्यक्रम के लिए इसकी बुकिंग नहीं होगी।
नए नियमों के तहत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए 21 सितंबर से कराने की अनुमति होगी।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग 30 सितम्बर तक के लिए बन्द रहेंगे तो दूसरी तरफ धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति की अनुमति दी गई है जो कि 21 सितम्बर से लागू होगी। नए नियमों के तहत शादी समारोह, दाह-संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद के आयोजन में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है लेकिन इस दौरान मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
इससे पहले विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी जो कि 20 सितंबर तक लागू रहेगी। नए नियमों के तहत 21 सितंबर से इन आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
प्रदेश में कुल 149027 संक्रमित
आपको बता दे, राज्य में चौथे दिन भी कोरोना सैंपल की जांच डेढ़ लाख से अधिक हुई। यह संख्या बढ़कर 153156 हो गई है। इस जांच में 1369 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। इस तरह कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 149027 हो गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1845 संक्रमित ठीक हुए हैं। जबकि अभी तक कुल 132145 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य की रिकवरी दर भी बढ़कर 88.67% हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत से तकरीबन साढ़े ग्यारह फीसदी से अधिक है।
सोमवार को पटना में सर्वाधिक 241 नए संक्रमितों की पहचान हुई। वहीं,अररिया में 55, अरवल में 12, औरंगाबाद में 63, बांका में 38, बेगूसराय में 27, बक्सर में 10, भोजपुर में 21, भागलपुर में 97, भोजपुर में 21, बक्सर में 10, दरभंगा में 33, पूर्वी चंपारण में 39, गया में 28, गोपालगंज में 26, जमुई में 13, जहानाबाद में 9, कैमूर में 9, कटिहार में 17 मरीज मिले हैं।