देश में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से देश भर में फैलता जा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 24 मार्च से लगा लॉकडाउन को अब बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। यह लॉकडाउन का चौथा फेज है जो 18 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। लॉकडाउन 4 के लिए गृहमंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं लेकिन इस बार के लॉकडाउन का रंगरूप कैसा होगा इसका फैसला केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। दरअसल, कोरोना से निपटने के मुद्दे पर राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही थीं कि वो खुद फैसला नहीं ले पा रही हैं। इसलिए अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के स्वरूप की जिम्मेदारी इस बार राज्य सरकारों को दी हैं।
महत्वपूर्ण बातें...
- रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन कौन-सा होगा अब इसका फैसला अब राज्य सरकार लेगी। इसी के साथ बफर ज़ोन और कंटेनमेंट ज़ोन भी तय किया जाएगा।
- ई-कॉमर्स को गैर जरुरी सामानों की होम डिलीवरी की भी छूट दी गई है। लेकिन कंटेनमेंट ज़ोन में अभी भी इसकी रोक है। पहले ये छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी।
- रेस्तरां, ऑनलाइन फूड साइट/ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा
- सैलून, मिठाई की दुकान समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन अब राज्य सरकार तय करेगी कि कौन-कौन सी दुकानें खुलेंगी और क्या नियमों का पालन करना होगा
- बस सर्विस को भी अब खोल दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी। एक राज्य से दूसरे राज्यों में बस के संचालन के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होना बेहद जरुरी होगा
- प्राइवेट वाहन भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दोनों राज्यों की हेल्थ एडवाइज़री का पालन जरूरी है
- गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 में खेल जगत को कुछ राहत दी है। स्पोर्टस् कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे। लेकिन, दर्शकों की एंट्री पहले की तरह बंद रहेगी। इसी के साथ ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आईपीएल शुरू हो पाएगा। अभी तक इसपर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लिहाजा, विदेशी और देश के खिलाड़ी ट्रेवल नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीएल जैसा टूर्नामेंट फिलहाल नहीं हो पाएगा। लीग को पहले ही अनिश्तिकाल के लिए टाल दिया गया है
- अब कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर पान, गुटखा, शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। लेकिन, सड़क पर थूकना या गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना है। ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है
- आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए इस बार लॉकडाउन में सभी तरह के ट्रकों को मंजूरी दी गई है, जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा सकेंगे। हालांकि, इस दौरान राज्यों को अपने अनुसार नियमों का पालन करवाना होगा। बता दे, इससे पहले जरुरी सामानों वाले ट्रक ही एक राज्य से दूसरें राज्य जा सकते थे।
- स्कूल और कॉलेज पहले की ही तरह बंद रहेंगे, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, और अन्य सभाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे
- वर्क फ्रॉम होम को जहां तक संभव हो जारी रखना चाहिए और कार्यालयों के हिसाब से काम के घंटों को तय किया जाना चाहिए
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम पर ही घर से बाहर निकल सकते है
- किसी भी शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे, वहीं किसी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है
- शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना मना है, अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा