बिना पटाखे वाली दिवाली : NGT की सख्ती के बाद मुंबई में BMC ने भी जारी किए नए नियम

By: Pinki Mon, 09 Nov 2020 4:41:47

बिना पटाखे वाली दिवाली : NGT की सख्ती के बाद मुंबई में BMC ने भी जारी किए नए नियम

दिवाली के त्योहार से पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली समेत पूरे NCR में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बैन आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक रहेगा। आदेश के मुताबिक सभी तरह के पटाखे बेचने और चलाने पर सोमवार रात 12 बजे से 30 नवंबर की रात 12 बजे तक रोक लागू रहेगी। आपको बता दे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने पहले ही पटाखों पर बैन का ऐलान कर दिया था। दिल्ली के अलावा हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और ओडिशा में पहले ही दिवाली पर आतिशबाजी करने पर बैन लगाया जा चुका है।

मुंबई में बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक है। हालांकि, सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे का उपयोग करने की छूट दी गई है। BMC की ओर से अपील की गई है कि इस दिवाली सभी बिना पटाखों का त्योहार मनाएं, ताकि मुंबई को प्रदूषण और कोरोना वायरस की वेव से बचाया जा सके। साथ ही कहा गया है कि बाहर निकलते वक्त मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ एकत्रित ना होने दें। अगर सोसाइटी में भी बाहर निकल रहे हैं तो नियमों का पालन जरूर करें।

हरियाणा सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है, हालांकि दो घंटे की छूट दी गई है। हरियाणा में दिवाली और गुरुपर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा जला सकेंगे। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल की रात को 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे का उपयोग कर पाएंगे।

गौरतलब है कि NGT के मुताबिक, पटाखों की बिक्री उन शहरों/कस्‍बों में भी प्रतिबंधित रहेगी जहां पिछले साल नवंबर में औसत एयर क्‍वालिटी 'खराब' या उससे बुरी थी। दिल्‍ली-एनसीआर में 9 नवंबर की आधी रात से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्‍तेमाल पर पाबंदी है। दिल्‍ली की हवा फिलहाल 'गंभीर' श्रेणी में है और पटाखों के चलते इसके और खराब होने का पूरा अंदेशा था। NGT ने वर्तमान में जिन शहरों/कस्‍बों की एयर क्‍वालिटी 'मॉडरेट' या उससे बेहतर है, वहां केवल ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी है। यह छूट भी केवल दो घंटे के लिए मिलेगी। और ये दो घंटे कौन से होंगे, यह राज्‍य सरकारें तय कर सकेंगी।

AQI की ये 6 कैटेगरी
AQI - कैटेगरी

0-50 - अच्छी
51-100 - ठीक (मॉडरेट)
101-150 - सेंसेटिव लोगों की सेहत के लिए खराब
151-200 - सभी की सेहत के लिए खराब
201-300 - सेहत के लिए बहुत खराब
301-500 - खतरनाक

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