स्वाति मालीवाल हमला: केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
By: Rajesh Bhagtani Tue, 28 May 2024 8:00:22
नई दिल्ली। AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार की हिरासत अवधि कोर्ट ने तीन दिन के लिए और बढ़ा दी है। कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर मंगलवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से पांच दिन के लिए बिभव की हिरासत मांगी, हालांकि मामले की सुनवाई के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने तीन दिन के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया।
इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार (24 मई) को बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। वहीं 27 मई को तीस हजारी कोर्ट ने ही बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान जज ने कहा, 'पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता है। केवल प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी से मामले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चार दिनों के बाद भी मेडिकल रिपोर्ट में चोटें स्पष्ट रूप से दर्ज हुई हैं।' वहीं जमानत का विरोध करते हुए मालीवाल ने अदालत से कहा कि अगर कुमार को रिहा किया गया, तो उनकी जान और उनके परिवार को गंभीर खतरा है। मालीवाल ने दावा किया कि घटना के बारे में एक यूट्यूबर द्वारा एकतरफा वीडियो बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं।
केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 18 मई को उन्हें सीएम आवास से ही गिरफ्तार किया था। इसके बाद तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड आवेदन में कहा कि जांच के दौरान गवाहों के बयानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक, वैज्ञानिक और चिकित्सा साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।
स्वाति मालीवाल का आरोप है कि बिभव ने 13 मई को सीएम हाउस में उन पर हमला किया और उन्हें धमकी भी दी। मालीवाल ने अपनी शिकायत में बताया है कि बिभव ने उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारा और उनके सिर पर वार किया। इसके बाद उनकी छाती और पेट पर भी लात मारी। इस दौरान उनके शर्ट के बटन भी खुल गए थे।