नीट-यूजी 2024 विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ, पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित

By: Rajesh Bhagtani Fri, 02 Aug 2024 1:23:23

नीट-यूजी 2024 विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ, पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित

नई दिल्ली। नीट-यूजी 2024 परीक्षा इस साल, 5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने मामले से संबंधित कई एफआईआर दर्ज की हैं।

परीक्षा में पेपर के आरोपों और अन्य अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा)-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द न करने के अपने विस्तृत कारण बताते हुए अपना फैसला सुनाया।

यह मानते हुए कि लीक को व्यापक रूप से दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, जिससे पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई, अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा की गई खामियों को उजागर किया।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि NEET-UG 2024 परीक्षा का पेपर लीक होना कोई व्यापक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह पटना और हजारीबाग जैसे कुछ खास स्थानों तक ही सीमित था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि पूरी परीक्षा को प्रभावित करने वाला कोई सिस्टमगत उल्लंघन नहीं था, लेकिन इस घटना ने परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के भीतर संरचनात्मक प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्टीकरण इस बात पर दिया कि उसने परीक्षा रद्द क्यों नहीं की।

अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए की मौजूदा प्रक्रियाओं में विभिन्न कमियों की ओर इशारा करते हुए तत्काल सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, "हम छात्रों की बेहतरी के लिए ऐसा नहीं कर सकते...जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इस साल ही ठीक करना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा न हो।" 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को इस साल देखी गई अपनी ढुलमुल हरकतों को रोकना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है।

मौखिक फैसले के बाद मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, "हमने कहा है कि एनटीए को अब इस मामले में की गई उलटबांसी से बचना चाहिए।"

सीजेआई ने कहा, "एनटीए में ये उलटफेर छात्रों के हित में नहीं हैं।" सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सीजेआई ने उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति देने और नए पंजीकरण की अनुमति देने के लिए "पीछे का दरवाजा" खोलने के लिए एनटीए पर भी सवाल उठाए। बेंच ने गलत प्रश्नपत्र दिए जाने के कारण 1,563 छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले पर भी सवाल उठाए। हालांकि, बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया और उन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी।

फैसले में अदालत ने एक विशेषज्ञ समिति को अतिरिक्त निर्देश दिए, जिसका गठन सरकार ने 22 जून को परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों की जांच करने के लिए किया था।

न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति से परीक्षा प्रक्रिया में कठोर जांच सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए कहा है। समिति को पंजीकरण, परीक्षा केंद्रों में बदलाव और ओएमआर शीट की सीलिंग और भंडारण के लिए समयसीमा के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए कहा गया है। साथ ही 30 सितंबर, 2024 तक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

इसके बाद, शिक्षा मंत्रालय एक महीने में लागू किए जाने वाले कार्यक्रम को तैयार करेगा और फिर उक्त निर्णय के दो सप्ताह बाद अदालत को घटनाक्रम की जानकारी देगा।

पहला आरोपपत्र

कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 1 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया।

अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपी कथित तौर पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं में शामिल थे।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ने छह प्राथमिकी दर्ज की हैं।

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