NEET-UG 2024 विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से परीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर NTA को नोटिस जारी, काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

By: Shilpa Tue, 11 June 2024 4:01:34

NEET-UG 2024 विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से परीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर NTA को नोटिस जारी, काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेपर लीक के आरोपों के बीच नए सिरे से NEET-UG, 2024 परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। NEET-UG के नतीजे 5 जून को घोषित किए गए थे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। कोर्ट ने मामले में कहा कि 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अंक बढ़ा-चढ़ाकर बताने के आरोपों के कारण 67 अभ्यर्थियों को प्रथम स्थान मिलने से परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है।

सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक के कारण NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने किया। एडवोकेट जे साई दीपक ने एनईईटी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली एक नई याचिका का जिक्र किया। जिस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने उन्हें रजिस्ट्री के समक्ष इसका जिक्र करने के लिए कहा कि इसे चीफ जस्टिस के माध्यम से भेजा जाएगा। वकील ने कहा कि काउंसलिंग जल्द ही शुरू हो सकती है और इससे जुड़ी एक याचिका आज लिस्टेड है। इस पर जस्टिस ने दोहराया कि मामले को रजिस्ट्री के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

जस्टिस नाथ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि छुट्टियों के दौरान कोई वरिष्ठ वकील नहीं है क्या। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोक्ट नेदुम्परा से ने कहा कि मैं सीनियर काउसिंल (वकील) माने जाने से इनकार करता हूँ। इसके बाद जस्टिस असमानुल्लाह ने कहा कि एग्जाम की पवित्रता प्रभावित हुई है इसलिए हमें प्रतिवादियों से जवाब चाहिए। इस पर जस्टिस नाथ ने कहा कि नोटिस जारी करें, इस बीच एनटीए द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा अभी हम काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने 8 जुलाई की तारीख दी।

इससे पहले शनिवार को, एनटीए ने घोषणा की कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंकों की समीक्षा के लिए चार सदस्यीय पैनल का गठन किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब परीक्षा में 67 उम्मीदवारों को अंक बढ़ा-चढ़ाकर दिए जाने के कारण प्रथम स्थान प्राप्त होने के आरोप लगे हैं।

एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता वाला पैनल एक सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और इन उम्मीदवारों के परिणामों में संशोधन किया जा सकता है।" उन्होंने कहा, "अनुग्रह अंक दिए जाने से परीक्षा के योग्यता मानदंडों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रभावित उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा से प्रवेश प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के कई उम्मीदवारों ने अंकों में वृद्धि का आरोप लगाया है जिसके कारण रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें एक ही परीक्षा केंद्र के छह उम्मीदवार शामिल हैं।

हालांकि, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया और कहा कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय गंवाने के कारण अनुग्रह अंक छात्रों के उच्च अंक प्राप्त करने के कुछ कारण थे।

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