अभी जेल से रिहा नहीं होंगे केजरीवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई तक लगाई रोक

By: Rajesh Bhagtani Fri, 21 June 2024 1:53:35

अभी जेल से रिहा नहीं होंगे केजरीवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई तक लगाई रोक

नई दिल्ली।दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ED ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर सहमत हो गया है। दिल्ली HC का कहना है कि मामले से जुड़ी फाइल 10-15 मिनट में बेंच के सामने आ जाएगी।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने ईडी की प्राथमिक दलीलें सुनने के बाद मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा। कोर्ट ने निचली अदालत से आदेश की कॉपी और फाइल भी मंगवाई। साथ ही सुनवाई पूरी होने तक बेल ऑर्डर पर अमल रोक दी।

ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है और शर्तें अज्ञात हैं। एएसजी राजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जांच एजेंसी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। एएसजी एसवी राजू ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।

आपको बता दे की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।

सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल को चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था।इससे पहले बुधवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

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