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केजरीवाल ने 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग के साथ किया कोर्ट रजिस्ट्री से सम्पर्क, याचिका को विचारणीय नहीं माना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में चिकित्सा आधार पर सीएम की 21 दिन की अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग की गई थी।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Wed, 29 May 2024 1:13:42

केजरीवाल ने 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग के साथ किया कोर्ट रजिस्ट्री से सम्पर्क, याचिका को विचारणीय नहीं माना

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में चिकित्सा आधार पर सीएम की 21 दिन की अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग की गई थी। केजरीवाल की याचिका को "सही नहीं" बताते हुए रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें केजरीवाल की अस्थायी जमानत को 1 जून तक सीमित कर दिया गया था और उन्हें ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत लेने का विकल्प दिया गया था।

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए 10 मई को न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें 2 जून को जेल लौटने का निर्देश दिया है।

केजरीवाल की कानूनी टीम वर्तमान में दिल्ली के सीएम के सामने मौजूद कानूनी बाधाओं के मद्देनजर अपने विकल्पों पर विचार कर रही है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में सलाह दी थी, एक संभावना नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, केजरीवाल ने अपनी जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसमें संभावित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन करने के लिए पीईटी-सीटी स्कैन और होल्टर मॉनिटरिंग सहित तत्काल चिकित्सा जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

एक दिन पहले, केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ के समक्ष जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका का उल्लेख किया, जिसने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के लिए इस मामले पर निर्णय लेना अधिक उचित होगा, यह देखते हुए कि केजरीवाल की याचिका पर कार्यवाही पहले ही निर्णय के लिए बंद हो चुकी है।

इसके बाद, केजरीवाल की कानूनी टीम ने याचिका को एक बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजिस्ट्री ने याचिका को विचारणीय नहीं माना, और पिछले आदेशों का हवाला दिया, जिसमें केजरीवाल की अस्थायी रिहाई की शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था, इस बात पर जोर दिया कि आगे कोई भी जमानत अनुरोध ट्रायल कोर्ट को निर्देशित किया जाना चाहिए।

इसने आगे उल्लेख किया कि जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की शीर्ष अदालत की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अमान्य करने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, तो सीएम को अपने अधिकारों और तर्कों के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई थी।

रजिस्ट्री ने रेखांकित किया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में दलीलें पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए उनकी नई याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है और इसलिए, उसी मामले में सूचीबद्ध करने के लिए प्रक्रिया नहीं की जा सकती।
केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च, 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 9 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दिए जाने के बाद, सीएम ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

शीर्ष अदालत ने 10 मई को केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अस्थायी जमानत दे दी थी, जिसमें ईडी की यह दलील खारिज कर दी गई थी कि राजनीतिक प्रचार के लिए उनकी रिहाई का मतलब राजनेताओं के साथ तरजीही व्यवहार करना होगा, और लोकतंत्र में चुनावों के महत्व को उजागर करना होगा। हालांकि, जस्टिस खन्ना और दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को अमान्य करने की मांग की गई थी और 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद है और 8 जुलाई को फिर से खुलेगा। जबकि अवकाश के दौरान अवकाश बेंचें बैठती रहती हैं, केजरीवाल की याचिका पर फैसला जुलाई में नियमित कामकाज फिर से शुरू होने के बाद ही आने की उम्मीद है।

27 मई को केजरीवाल ने एक आवेदन दायर कर अदालत से अपनी अंतरिम जमानत एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में हाल ही में जेल में रहने के दौरान हुई “खतरनाक” स्वास्थ्य जटिलताओं और चिकित्सा परीक्षणों की तत्काल आवश्यकता का हवाला दिया था।

आवेदन के अनुसार, 21 मार्च से 10 मई तक हिरासत के दौरान केजरीवाल के स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई, जिसका आंशिक कारण जेल अधिकारियों का "लापरवाह व्यवहार" था। याचिका में लगभग 6-7 किलोग्राम वजन कम होने का उल्लेख किया गया है, जिसे वह अपनी पिछली जीवनशैली को फिर से शुरू करने के बावजूद वापस हासिल करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, हाल ही में किए गए मेडिकल परीक्षणों में रक्त शर्करा और कीटोन के स्तर में वृद्धि का पता चला है, जो संभावित किडनी से संबंधित जटिलताओं और क्षति का संकेत देता है।

आवेदन में कहा गया है कि इन खतरनाक स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद केजरीवाल केवल मैक्स अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा घर पर ही स्वास्थ्य जांच करवाने में सफल रहे। इस जांच के बाद, चिकित्सक ने केजरीवाल के आत्मसमर्पण से पहले उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए कई व्यापक परीक्षण निर्धारित किए। आवेदन में इन परीक्षणों के महत्व पर जोर दिया गया है, जिसमें पूरे शरीर का पीईटी-सीटी स्कैन और होल्टर मॉनिटर टेस्ट शामिल हैं, जो किडनी की क्षति, हृदय संबंधी अनियमितताओं और यहां तक कि कैंसर जैसी संभावित बीमारियों के निदान में सहायक हैं।

केजरीवाल आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए गए तीसरे आप नेता हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में 23 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और वे अभी भी जेल में हैं। हालांकि, आप सांसद संजय सिंह को 2 अप्रैल को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जब शीर्ष अदालत ने ईडी से पूछा था कि सिंह को छह महीने जेल में रहने के बाद सलाखों के पीछे क्यों रखा जाना चाहिए, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और कथित मनी लॉन्ड्रिंग अपराध से उन्हें जोड़ने वाला कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। सभी नेताओं ने आरोपों से इनकार किया है।

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