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क्या NEET की दोबारा परीक्षा की जरूरत है? चीफ जस्टिस ने 3 पैरामीटर बताए, मांगी पूरी जानकारी

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को NEET-UG 2024 की दोबारा परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि प्रश्नपत्र का लीक होना एक स्वीकार्य तथ्य है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Mon, 08 Jul 2024 4:53:09

क्या NEET की दोबारा परीक्षा की जरूरत है? चीफ जस्टिस ने 3 पैरामीटर बताए, मांगी पूरी जानकारी

नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को NEET-UG 2024 की दोबारा परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि प्रश्नपत्र का लीक होना एक "स्वीकार्य तथ्य" है। उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने से पहले, "हमें लीक की सीमा के बारे में सचेत होना चाहिए क्योंकि हम 23 लाख छात्रों से निपट रहे हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को NEET-UG परीक्षा मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह तय है कि लीक हुआ है और पैनल को इसकी जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बेंच सिर्फ लीक की सीमा की जांच कर रही है।

आदेश पारित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय को सबसे पहले यह जांचना होगा कि क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है, और ऐसी स्थिति में जहां पवित्रता का उल्लंघन परीक्षा की संपूर्णता को प्रभावित करता है और यदि अलगाव संभव नहीं है, तो फिर से परीक्षा की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि यदि दागी उम्मीदवारों की पहचान हो जाती है तो फिर से परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

सुनवाई के दौरान जब सीजेआई ने कहा कि यह निश्चित है कि लीक हुआ है, तो सॉलिसिटर जनरल ने किसी भी लीक से इनकार किया। इसके अलावा, लीक पर एनटीए के रुख के प्रति-प्रश्न पर, सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर कहा कि एनटीए भी लीक की किसी भी संभावना को स्वीकार नहीं करता है। इस पर सीजेआई ने कहा कि उन्हें यकीन है कि लीक हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा, "यह व्यापक है या छोटे स्तर पर है, हमें पता लगाना होगा"। याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील पर कि लीक टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए हुआ, कोर्ट ने कहा कि अगर पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ है, तो यह व्यापक और जंगल की आग की तरह है।

शीर्ष अदालत NEET UG परीक्षाओं के खिलाफ 33 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग स्थगित करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार के आरोप शामिल हैं, जो परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने की मांग कर रही हैं। NEET-UG के संचालन के लिए जिम्मेदार केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने हाल ही में शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि परीक्षा रद्द करना "प्रतिकूल" होगा और कई ईमानदार उम्मीदवारों के भविष्य को "गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा", खासकर गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के सबूतों की कमी को देखते हुए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'यदि एनटीए और केंद्र सरकार द्वारा कोई अभ्यास किया जाना है, तो काउंसलिंग की स्थिति पर सरकार को नीतिगत निर्णय लेना होगा।'

अदालत ने कहा कि मामले का फैसला तीन मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। अदालत ने कहा, "पुनः परीक्षा होनी चाहिए या नहीं, यह तय मानदंडों पर आधारित है: अदालत को यह देखना होगा कि कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ है या नहीं, क्या उल्लंघन ऐसी प्रकृति का है जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित करता है, और क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है।"

नीट यूजी परीक्षा की पुनः परीक्षा की मांग को धीमी गति से आगे बढ़ाते हुए, सीजेआई ने कहा, "इसमें व्यय, यात्रा और शैक्षणिक कार्यक्रम की अव्यवस्था शामिल है। तो, लीक की प्रकृति क्या है? लीक कैसे फैलाई गई? केंद्र और एनटीए ने गलत काम के लाभार्थी छात्रों की पहचान करने के लिए क्या किया है?"

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्र से पूछा कि क्या दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, "क्या हम अभी भी दागी उम्मीदवारों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं?"

जब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने अदालत को बताया कि सीबीआई आरोपों की जांच कर रही है और छह एफआईआर दर्ज की गई हैं, तो मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, "इसलिए, यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि पेपर लीक हुआ था।"

अदालत ने आज मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इन याचिकाओं में परीक्षा रद्द करने और इसे नए सिरे से आयोजित करने की मांग की गई है। इसमें 5 मई को हुई परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ, इस परीक्षा से संबंधित 38 याचिकाओं की समीक्षा कर रही है। यह परीक्षा भारत भर में सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रव्यापी परीक्षा है।

कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा आयोजित करने के लिए मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया कि विसंगतियां बड़े पैमाने पर और प्रणालीगत स्तर पर थीं।

पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स देने में विसंगतियों सहित अनियमितताओं के आरोपों ने पूरे भारत में विपक्ष द्वारा विरोध और राजनीतिक आक्रोश को जन्म दिया है। अभूतपूर्व रूप से 67 छात्रों ने शुरू में पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए, जिसमें हरियाणा के एक ही केंद्र से छह शीर्ष स्कोरर होने से अनियमितताओं का संदेह था। परिणाम निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले 4 जून को घोषित किए गए।

मामले की अगली सुनवाई गुरुवार, 11 जुलाई को होनी है।

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