दिल्ली शराब नीति: 15 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया जेल

By: Shilpa Mon, 01 Apr 2024 1:31:31

दिल्ली शराब नीति: 15 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया जेल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में सोमवार को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास केजरीवाल की हिरासत खत्म होने के बाद फैसला सुनाया।

इससे पहले दिन में, जब अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में पेश किया जा रहा था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह "देश के लिए अच्छा नहीं है"।

हालाँकि, जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP प्रमुख से आगे की पूछताछ की आवश्यकता का हवाला देते हुए केजरीवाल की हिरासत को सात दिन बढ़ाने की मांग की।

लेकिन 28 मार्च को, मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल की ईडी हिरासत को 1 अप्रैल तक केवल चार दिनों के लिए बढ़ा दिया था, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का मकसद आप को कुचलना था क्योंकि उन्होंने एक दुर्लभ कदम के तहत अपने मामले की पैरवी खुद की थी।

ईडी के अनुसार, केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ कथित तौर पर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली, और यह पैसा कई बिचौलियों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इस प्रक्रिया में बीआरएस एमएलसी के. कविता और 'साउथ ग्रुप' के सदस्यों को शामिल किया गया।

केजरीवाल ने ईडी के नौ समन की अनदेखी की थी, जिस कारण अदालत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत उनके खिलाफ दो मामले दायर किए गए थे।ईडी ने सबूत जुटाने के बाद गिरफ्तारी की। 16 मार्च को ईडी ने कविता की हिरासत की मांग करते हुए उन्हें पिछले दिनों हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। वह बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं। ईडी ने कथित घोटाले में "प्रमुख साजिशकर्ता और लाभार्थी" के रूप में उसकी कथित संलिप्तता का खुलासा किया। जांच एजेंसी ने हिरासत में लेने के लिए दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि 'साउथ ग्रुप' के अन्य सदस्यों - सरथ रेड्डी, राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के साथ कविता ने सीएम केजरीवाल और उनके डिप्टी सहित आप के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी। तत्कालीन आबकारी मंत्री व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी।



अदालत के समक्ष ईडी के आवेदन में कहा गया, "आप के नेताओं को दी गई रिश्वत के बदले में उन्हें नीति निर्माण तक पहुंच प्राप्त थी और उनके लिए एक अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों की पेशकश की गई थी।"

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि कविता को अपने डमी अरुण पिल्लई के जरिए पेरनोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इस फर्म और वितरण व्यवसाय में पर्याप्त निवेश किए बिना इंडो स्पिरिट्स की साझेदारी में हिस्सेदारी मिली, जो देश के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है और इस तरह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 की अवधि में इंडो स्पिरिट्स को सबसे अधिक लाभदायक एल1 बनाया और मुनाफे की आड़ में अपराध की आय कमाई। इसके अलावा, नीति में थोक व्यापारी का लाभ मार्जिन बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया, ताकि इस मार्जिन में इसका एक हिस्सा रिश्वत के रूप में वापस लिया जा सके। ऐसा अवैध धन का निरंतर प्रवाह बनाने के लिए किया गया था।
आवेदन में दावा किया गया है कि एएपी ने थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में और साउथ ग्रुप को भुगतान की गई रिश्वत की वसूली करने और इस पूरी साजिश से मुनाफा कमाने के लिए कहा गया।सरथ रेड्डी, राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी इस मामले में सरकारी गवाह बन गए थे।ईडी ने दावा किया कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज श्रीनिवासुलु रेड्डी के 14 जुलाई, 2023 के बयान और धारा 164 के तहत दर्ज किए गए 17 जुलाई, 2023 के उनके बयान के अनुसार, कविता और अन्य ने आप के शीर्ष नेताओं को रिश्वत दी।

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