अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक, 2-3 दिन में आएगा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

By: Rajesh Bhagtani Fri, 21 June 2024 7:41:09

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक, 2-3 दिन में आएगा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय 25 जून को अपना आदेश सुना सकता है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा, "मैं दो-तीन दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा हूं। आदेश सुनाए जाने तक निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।"

एकल न्यायाधीश की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत का यह निर्देश आप सुप्रीमो को तिहाड़ जेल से रिहा होने से कुछ घंटे पहले आया।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से "विकृत" है क्योंकि यह धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों के विपरीत है।

एएसजी ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी बात ठीक से नहीं सुनी। एएसजी राजू ने कहा, "आप मेरी बात नहीं सुनते। आप जवाब को यह कहते हुए नहीं देखते कि यह बहुत बड़ा है। इससे अधिक विकृत आदेश कोई नहीं हो सकता।"

ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए एएसजी राजू ने कहा कि ईडी ने गोवा विधानसभा चुनावों में आप द्वारा अपराध की आय का उपयोग करने के सबूत दिखाए हैं और 45 करोड़ रुपये का पता लगाया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि ट्रायल कोर्ट ने महत्वपूर्ण निष्कर्षों को खारिज कर दिया, जिसमें 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने में केजरीवाल की कथित भूमिका भी शामिल है।

एएसजी राजू ने आगे कहा, "संवैधानिक कुर्सी पर बैठना जमानत का आधार है? इसका मतलब है कि हर मंत्री को जमानत दी जाएगी। इससे ज्यादा विकृत कुछ नहीं हो सकता।"

अरविंद केजरीवाल के पास एक भी पैसा नहीं मिला: वकील

ईडी के इस आरोप का जवाब देते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास एक भी पैसा नहीं मिला। ईडी के दृष्टिकोण को "निंदनीय" बताते हुए सिंघवी ने कहा कि जांच एजेंसी को सबूत खोजने के लिए किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।

"एलिस इन वंडरलैंड की तरह, ईडी के पास भी विकृति का अपना अर्थ है। उनके लिए, इसका मतलब है कि त्रुटि विकृति है और जब तक ईडी के हर तर्क को शब्दशः दोहराया नहीं जाता, तब तक यह विकृति है।"

दिल्ली के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने भी एएसजी राजू का विरोध करते हुए कहा कि ईडी का रुख मेरा रास्ता है या राजमार्ग। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में ईडी द्वारा उठाए गए सभी पहलुओं पर विचार किया गया था।

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