आप हमसे बच्चे की जिन्दगी छीनने की मांग कर रही हैं, CJI चंद्रचूड़ का 26 सप्ताह की गर्भवती से सवाल

By: Rajesh Bhagtani Thu, 12 Oct 2023 10:15:57

आप हमसे बच्चे की जिन्दगी छीनने की मांग कर रही हैं, CJI चंद्रचूड़ का 26 सप्ताह की गर्भवती से सवाल

नई दिल्ली। भारत के उच्चतम न्यायालय में आज एक 27 वर्षीय विवाहिता के 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मंजूरी वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला को विचार करने के लिए एक दिन का और वक्त देते हुए सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर आप 26 सप्ताह की गर्भकालीन अवधि में बच्चे को जन्म देती हैं, तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास असमान्य होगा। ऐसे में आप दो हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकती हैं ? उन्होंने कहा कि बच्चा एक वाइबल बच्चा है।

जस्टिस जेबी पारदीवाल ने कही ये बातें

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि 'गर्भ में भ्रूण बेहतर तरीके से जीवित रहेगा। वह प्रकृति है! आपका मुवक्किल चाहता है कि आज मुझे राहत मिले लेकिन आपका मुवक्किल यह भी कहता है कि दिल मत रोको। भ्रूण को मत मारो। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम आज भ्रूण को बाहर निकालेंगे तो वह विकृतियों के साथ बड़ा होगा।'

बच्चे की जिंदगी कैसे छीन सकते हैं: CJI

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें अजन्मे बच्चे के अधिकारों को भी देखना होगा। हालांकि मां की स्वायत्ता सर्वोच्च है मगर यहां बच्चे की तरफ से कोई पेश नहीं है। चंद्रचूड़ ने महिला से कहा, 'सीधे शब्दों में आप हमसे बच्चे की जिंदगी छीनने की मांग कर रही हैं। हम अगंभीर टिप्पणी नहीं कर रहे लेकिन आपने यह अहसास करने में 26 हफ्ते लगा दिए...।' उन्होंने आगे कहा, 'यह ऐसा मामला नहीं जहां पीड़िता नाबालिग है... वह शादीशुदा महिला है, 26 हफ्तों तक क्या कर रही थी? दो बच्चे हैं, उन्हें अंजाम का पता है।'

शुक्रवार को अगली सुनवाई

CJI चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि हमारे पास केवल दो ऑप्शन हैं। या तो हम भ्रण की सांसों को रोक दें या अभी प्रसव द्वारा बच्चे का जन्म करा दें।… अगर अभी बच्चे का जन्म कराया जाता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से असमान्य पैदा होगा। अगर कोई बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत होगा तो कोई उसे गोद लेने को राजी होगा ? …सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है।

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