जेल में टीवी इंटरव्यू: सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठन और FIR के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई की याचिका को किया खारिज
By: Rajesh Bhagtani Tue, 30 July 2024 10:00:39
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल गठित करने और जेल में रहते हुए एक टीवी चैनल को दिए गए उसके साक्षात्कार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।
पीठ ने कहा, "इसकी जांच की जाए। यह जांच का विषय है। आपके खिलाफ 73 मामले दर्ज हैं।" गैंगस्टर के वकील ने कहा कि आदेश पारित करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई।
उन्होंने कहा कि कई गवाहों से पूछताछ की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर से कहा कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए।
पिछले साल दिसंबर में, उच्च न्यायालय ने बिश्नोई के साक्षात्कार में आईपीएस अधिकारी प्रबोध कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया था।
उच्च न्यायालय ने जेल परिसर के भीतर कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था।
बिश्नोई 2022 में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों में से एक है। पिछले साल मार्च में एक निजी समाचार चैनल ने बिश्नोई के दो साक्षात्कार चलाए थे।