सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को CAA नियमों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

By: Rajesh Bhagtani Fri, 15 Mar 2024 12:18:35

सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को CAA नियमों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया जिन्होंने कहा कि मामला अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाएगा।

2019 से शीर्ष अदालत में दायर दो सौ से अधिक संबंधित याचिकाओं में विभिन्न सीएए प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इस कानून का उद्देश्य गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे।

सीएए को दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने सोमवार को इसके लिए नियम जारी किए।

अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद से विपक्षी नेताओं की इसकी आलोचना शुरू कर दी, जिन्होंने दावा किया कि अधिसूचित नियम "असंवैधानिक", "भेदभावपूर्ण" और संविधान में निहित "नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत" का उल्लंघन हैं।

सीएए के आलोचकों ने यह भी तर्क दिया कि मुसलमानों को इसके दायरे से बाहर करके और नागरिकता को धार्मिक पहचान से जोड़कर, कानून भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करता है।

हालाँकि, केंद्र ने कहा है कि सीएए नागरिकता देने के बारे में है और देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी।

गुरुवार को समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कभी समझौता नहीं करेगी।

वरिष्ठ भाजपा नेता ने एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे और सीएए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उनका इतिहास है कहने का कुछ और करने का। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का इतिहास अलग है। भाजपा या पीएम मोदी जो कहते हैं वह पत्थर पर गढ़ा हुआ जैसा है।”

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