विधेयकों की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई TN के राज्यपाल को फटकार, तीन साल से क्या कर रहे थे
By: Rajesh Bhagtani Mon, 20 Nov 2023 5:47:15
नई दिल्ली। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ अपनी कड़ी टिप्पणी में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनवरी 2020 से उनके समक्ष लंबित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी पर उन्हें फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि से सवाल किया कि उनकी मंजूरी के लिए भेजे गए कुछ बिल्स पर उन्होंने तब एक्ट क्यों किया जब मामला अदालत के पास पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच को हेड कर रहे CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने TN सरकार द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया। इस याचिका में TN के राज्यपाल आर एन रवि पर विधायिका द्वारा उन्हें भेजे गए कुछ बिल्स पर कोई एक्शन नहीं लिए जाने का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता यह है कि हमारा आदेश 10 नवंबर को पारित किया गया था। ये बिल जनवरी 2020 से लंबित हैं। इसका मतलब है कि राज्यपाल ने अदालत के नोटिस जारी करने के बाद निर्णय लिया। राज्यपाल तीन साल तक क्या कर रहे थे? तमिलनाडु सरकार द्वारा पीठ को सूचित करने के बाद कि विधानसभा ने शनिवार को आयोजित एक विशेष सत्र में 10 विधेयकों को फिर से अपना लिया है, अदालत ने मामले को 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यपाल के समक्ष 15 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए दस विधेयक भी शामिल हैं। इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि राज्यपाल ने खुद को राज्य सरकार के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया है।
विधेयकों को खारिज किए जाने के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को अपनी सुनक और सनक के कारण विधेयकों को रोकने के लिए राज्यपाल की आलोचना की। विशेष सत्र के दौरान एआईएडीएमके और भाजपा समेत विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने पूछा कि जब सरकार पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है तो विधेयकों को फिर से अपनाने के लिए विशेष सत्र क्यों आयोजित किया जा रहा है।