मनीष सिसोदिया की जेल में मनेगी दीवाली, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
By: Rajesh Bhagtani Mon, 30 Oct 2023 11:47:16
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, उच्चतम कोर्ट ने आप नेता के जमानत याचिका पर 30 अक्टूबर को सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर फैसला सुनाया है।
8 महीने में मुकदमा पूरा करने का मिला निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सिसोदियाा की याचिका को खारिज कर दिया हो, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जांच एजेंसी को सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को 6 से 8 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है, तो सिसोदिया तीन महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए याचिका दायर करने के लिए हकदार होंगे। ऐसे में एक बात साफ हो गई कि आप नेता की दिवाली जेल में ही मनेगी।
Supreme Court dismisses the bail plea of former Delhi Deputy CM Manish Sisodia in connection with cases related to alleged irregularities in the Delhi Excise Policy case. pic.twitter.com/3gAYUMGW9I
— ANI (@ANI) October 30, 2023
कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से पूछे थे कई सवाल
शीर्ष अदालत ने इससे पहले कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और सिसोदिया के खिलाफ मामलों के संबंध में सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे थे। सिसोदिया फरवरी से ही कथित शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने अपने खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में जमानत मांगी है। इसमें से एक केस सीबीआई और दूसरा केस ईडी ने दायर किया है।