सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लगायी रोक, पुणे लोकसभा सीट पर दिया था उपचुनाव का निर्देश
By: Rajesh Bhagtani Mon, 08 Jan 2024 2:49:33
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी। ज्ञातव्य है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने का निर्देश दिया था। पुणे लोकसभा सीट यहां के सांसद गिरीश बापट के निधन के कारण 29 मार्च 2023 से खाली है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में कहा कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है, ऐसे में अब इस समय उपचुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी लेकिन उपचुनाव में हुई देरी को लेकर भी सवाल किया।
हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को चुनाव आयोग को लताड़ भी लगाई थी और तुरंत पुणे लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग पुणे लोकसभा सीट पर उपचुनाव में देरी के लिए बेकार के कारण दे रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा था कि अन्य चुनावी गतिविधियों और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त होने के चलते वह उपचुनाव नहीं करा पा रहा है।
हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि नागरिक बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रह सकते और इससे संवैधानिक ढांचे को काफी नुकसान होता है। किसी भी संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि ही लोगों की आवाज होते हैं। अगर एक जनप्रतिनिधि नहीं रहे तो उनकी जगह किसी अन्य को चुना जाना चाहिए।