वायु प्रदूषण को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, 5 राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को आदेश तुरन्त लगाएं पराली जलाने पर रोक
By: Rajesh Bhagtani Tue, 07 Nov 2023 3:39:13
नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने आज दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में फैले वायु प्रदूषण पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को आदेश दिया है कि वे अदालत के आदेश का तुरन्त पालन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने पर तुरन्त रोक लगानी होगी। हम दिल्ली और आसपास के शहरों को गैस चैंबर नहीं बना सकते। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई में अदालत ने कहा कि पराली राजनीतिक मसला नहीं है, इसे तुरन्त रोकना होगा।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी कुमार को किया तलब
इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी कुमार को भी तलब किया। बेंच ने कहा कि दिल्ली में लगे दो स्मॉग टावर्स को तुरंत चालू किया जाए। शीर्ष अदालत ने पराली जलने को गंभीर मसला मानते हुए कहा कि हमें तुरंत ही रोकना होगा। इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। कल का भी इंतजाम हम नहीं करना चाहेंगे। कोर्ट ने कहा कि पराली जलने पर रोक के लिए राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब को कदम उठाने होंगे। यही नहीं बेंच ने व्यवस्था दी कि पराली जलने पर रोक की जिम्मेदारी स्थानीय SHO की होगी। उन्हें यह काम करना होगा और पूरे मामले की निगरानी खुद मुख्य सचिव करेंगे।
प्रदूषण पर सख्त हुआ SC
बेंच ने कहा कि कैबिनेट सचिव को सभी संबंधित पक्षों की मीटिंग बुलानी चाहिए। इसमें प्रदूषण से निपटने का प्लान तैयार किया जाए। अदालत ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि शुक्रवार तक वायु प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकेगी। अदालत ने इस दौरान पराली की समस्या से स्थायी समाधान के लिए धान की खेती ही कम करने का सुझाव दिया। जजों ने कहा कि किसानों को धान से हटकर मोटे अनाज की पैदावार पर फोकस करना चाहिए। बेंच ने कहा कि इस काम में केंद्र को भी राज्यों की मदद करनी चाहिए ताकि मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाया मिले।