कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की सुनवाई

By: Rajesh Bhagtani Mon, 29 Jan 2024 6:56:27

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "सभी पक्षों के अनुरोध पर इसे अप्रैल 2024 में फिर से सूचीबद्ध करें। इस बीच, पार्टियां दलीलें पूरी कर लेंगी।"

पीठ ने पक्षों से प्रत्येक मामले में तीन पेज की लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। पक्ष सुप्रीम कोर्ट के दूसरे केसों का हवाला दे सकते हैं। इसके अलावा, इसने आदेश दिया: "अंतरिम आदेश, जहां भी दिए गए हों, लिस्टिंग की अगली तारीख तक जारी रह सकते हैं।"

16 जनवरी को पारित एक अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित स्थल के निरीक्षण के लिए आयुक्त की नियुक्ति के लिए हिंदू भक्तों के आवेदन को अनुमति देने के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर आयोग के कार्यान्वयन को रोक दिया था।

हालांकि, इसने स्पष्ट किया था कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे की कार्यवाही जारी रह सकती है।

शीर्ष अदालत मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर भी विचार कर रही है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने को चुनौती दी गई है।

विभिन्न राहतों की मांग करते हुए कई मुकदमे मथुरा की विभिन्न अदालतों में दायर किए गए थे कि ईदगाह परिसर उस भूमि पर बनाया गया था जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है और जहां एक मंदिर मौजूद था।

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2025 lifeberrys.com