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मानहानि की शिकायत पर शीघ्र निर्णय लेना राहुल गांधी का वैध अधिकार: उच्च न्यायालय

पीठ ने मजिस्ट्रेट को शिकायत पर शीघ्र निर्णय लेने और उसका निपटारा करने का निर्देश दिया, क्योंकि यह एक दशक से लंबित है

| Updated on: Tue, 16 July 2024 3:59:16

मानहानि की शिकायत पर शीघ्र निर्णय लेना राहुल गांधी का वैध अधिकार: उच्च न्यायालय

मुम्बई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2014 की मानहानि शिकायत पर गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निर्णय लेने का वैध अधिकार है।

न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की एकल पीठ ने 12 जुलाई के आदेश में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 सभी को शीघ्र सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई अत्यंत आवश्यक है।

न्यायालय ने यह टिप्पणी गांधी की उस याचिका को स्वीकार करते हुए की जिसमें उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता को लंबित आपराधिक मानहानि शिकायत में नए और अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। आदेश की विस्तृत प्रति मंगलवार, 16 जुलाई को उपलब्ध कराई गई।

2014 में, संघ कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता ने एक भाषण के दौरान झूठा और अपमानजनक बयान दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है।

2023 में, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में मजिस्ट्रेट अदालत ने कुंटे को राहुल गांधी के भाषण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जो कि कांग्रेस नेता द्वारा 2014 में दायर की गई याचिका का हिस्सा थी, जिसमें उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी।

कुंटे ने तर्क दिया कि अपनी याचिका के हिस्से के रूप में प्रतिलेख को शामिल करके, राहुल गांधी ने "स्पष्ट रूप से भाषण और उसकी विषय-वस्तु को स्वीकार किया है"। कांग्रेस नेता ने मजिस्ट्रेट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

न्यायमूर्ति चव्हाण ने आदेश में कुंटे से सवाल किया और कहा कि उनके समग्र आचरण के कारण मामला "अनावश्यक रूप से विलंबित और लम्बा खींचा जा रहा है"।

उच्च न्यायालय ने कहा, "प्रतिवादी संख्या 2 (कुंटे) याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) के वैध अधिकार को विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिकायत का यथाशीघ्र गुण-दोष के आधार पर निर्णय हो सके, जिसमें त्वरित सुनवाई का प्रावधान है।"

अदालत ने कहा, "शिकायतकर्ता के आचरण को समझना कठिन है। स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अनिवार्य शर्त है। यह एक सामान्य कानून है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि यह भी दिखना चाहिए कि न्याय हुआ है।"

निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने कुंटे को साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति देते हुए आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत की पूरी तरह से अवहेलना की है। पीठ ने मजिस्ट्रेट को शिकायत पर शीघ्र निर्णय लेने और उसका निपटारा करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि यह एक दशक से लंबित है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि कथित भाषण की प्रतिलिपि की प्रति अदालत के नियमों के मद्देनजर केवल उस याचिका की सुनवाई के सीमित उद्देश्य के लिए याचिका के साथ संलग्न की गई थी।

इसमें कहा गया है, "स्पष्ट रूप से, याचिका में जो अनुलग्नक संलग्न किए गए थे, उनका उद्देश्य केवल मामले को रद्द करने की मांग करना था और किसी भी तरह से इसे याचिकाकर्ता की ओर से उसमें दी गई विषय-वस्तु के संबंध में स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता है।"

कुंटे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में 2014 में राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका के कुछ हिस्से शामिल हैं, जिसमें उन्होंने भिवंडी अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी थी।

इसमें राहुल गांधी के कथित भाषण की प्रतिलिपि भी शामिल है, जो कार्यक्रम के कथित लाइव प्रसारण वाली सीडी से ली गई है, जिसे याचिका के साथ एक साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया था।

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में दावा किया कि 2021 में, उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने कुंटे को मामले में कोई भी नया दस्तावेज जमा करने से रोक दिया था। हालांकि, इसके बावजूद, मजिस्ट्रेट ने शिकायत के हिस्से के रूप में दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस स्तर पर कुंटे को नए दस्तावेज जमा करने की अनुमति देने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश "पूरी तरह से अवैध और पूर्वाग्रहपूर्ण" था।

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