RRTC प्रोजेक्ट के 415 करोड़ एक सप्ताह में दे दिल्ली सरकार, नहीं तो विज्ञापन पर लगाएगी जाएगी रोक: सुप्रीम कोर्ट

By: Rajesh Bhagtani Tue, 21 Nov 2023 10:47:33

RRTC प्रोजेक्ट के 415 करोड़ एक सप्ताह में दे दिल्ली सरकार, नहीं तो विज्ञापन पर लगाएगी जाएगी रोक: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट की बकाया राशि को लेकर केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले काफी समय से प्रोजेक्ट की बकाया राशि का भुगतान ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह एक हफ्ते के अंदर 415 करोड़ रुपये का भुगतान करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार की ओर से यह रकम नहीं दी गई तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर कर यह रकम दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार लगाते हुए कहा है कि पानीपत कॉरिडोर के तहत बन रही आरआरटीएस परियोजना में दिल्ली सरकार द्वारा अपने हिस्से का धन मुहैया नहीं कराया सका है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार को कहा कि अगर आप अपने हिस्से का पैसा मुहैया नहीं कराते हैं तो हमें आपके विज्ञापन बजट पर रोक लगानी होगी और उस बजट को जब्त करना होगा।

ज्ञातव्य है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसमें दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ और एक अन्य रूट पानीपत और अलवर के लिए जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से का फंड मुहैया नहीं कराया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि आपको (दिल्ली सरकार) बार-बार फंड मुहैया कराने के लिए कहा गया है लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। अगर यह फंड मुहैया नहीं कराया जाता है तो आपके विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर उसका बजट जब्त कर दिया जाएगा।

3 साल में विज्ञापन पर खर्च किए 1100 करोड़

दिल्ली में पिछले तीन साल में विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें से इसी विज्ञापन पर 550 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सख्त लहजे में पूछा कि विज्ञापन पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं जबकि जनहित से जुड़ी योजना के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह एक सप्ताह में पूरी रकम आरआरटीएस फंड के लिए जारी करे।

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