दिल्ली नगर निगम मजाक बन गया, कोचिंग सेंटर में हुई मौतों पर हाईकोर्ट ने अधिकारी को तलब किया
By: Rajesh Bhagtani Wed, 31 July 2024 3:17:19
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुराने राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की मौत के मामले में नगर निगम को फटकार लगाई और गुरुवार को एमसीडी आयुक्त को तलब किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को शुक्रवार तक राजिंदर नगर क्षेत्र में नालों पर सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया और जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का संकेत दिया।
अदालत एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें घटना की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने तथा अवैध रूप से चल रहे कोचिंग संस्थानों की जांच कराने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के नवीन दलविन की 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद कोचिंग संस्थान की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत हो गई। पुलिस ने 28 जुलाई को कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक, राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन पर गैर इरादतन हत्या और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।