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बिलकिस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की दोषियों की सजा माफी, शक्ति का दुरुपयोग था गुजरात सरकार का फैसला

बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Mon, 08 Jan 2024 2:49:22

बिलकिस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की दोषियों की सजा माफी, शक्ति का दुरुपयोग था गुजरात सरकार का फैसला

नई दिल्ली। बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। गौरतलब है कि बिलकिस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई।

कोर्ट ने ये भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को अगले दो हफ्ते में जेल अथॉरिटी के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्तूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बिलकिस बानो मामले के दोषियों को दो सप्ताह के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करनी होगी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि दोषियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और छूट के आदेशों को रद्द करने के "प्राकृतिक परिणाम" का पालन किया जाना चाहिए।

“हमारा मानना है कि एक व्यक्ति केवल कानून के अनुसार ही अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा का हकदार है। जब कानून के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, तो क्या कानून के उल्लंघन या उल्लंघन की स्थिति में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है?

पीठ ने कहा, "कानून के शासन को कायम रखते हुए, क्या हम प्रतिवादियों (दोषियों) को स्वतंत्रता और आजादी के अधिकार से वंचित कर रहे हैं? हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब कानून का शासन कायम होगा, तभी हमारे संविधान में स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकार कायम रहेंगे।" .

शीर्ष अदालत ने 2002 के राज्य दंगों के दौरान बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 15 अगस्त, 2022 को राज्य की छूट नीति के तहत दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा

गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत साल 2022 में बिलकिस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषियों की सजा माफ कर दी थी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। इन दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई थी। उम्रकैद की सजा पाए दोषी को 14 साल जेल में ही बिताने होते हैं। उसके बाद अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए सजा घटाने या रिहाई पर विचार किया जा सकता है। बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषी जेल में 15 साल बिता चुके हैं। जिसके बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। जिस पर गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया।

गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं। पहली याचिका में दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार करेगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की थी अहम टिप्पणियां


याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई के फैसले का बचाव किया था और कहा कि दोषियों ने दुर्लभतम अपराध नहीं किया है और उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिलकिस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया? बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है? इस पर दोषियों के वकील ने माना कि दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है। गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के दौरान उग्र भीड़ ने बिलकिस बानो के घर में घुसकर सात लोगों की हत्या कर दी थी। इस दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया।

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