बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक अहम फैसला लिया है। आरबीआई ने एक जनवरी 2021 से चेक के लिए 'पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay system)' शुरू करने की बात कही है। आरबीआई के मुताबिक इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक पर निर्भर करेगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए महत्वपूर्ण ब्योरे के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी। इस सिस्टम में चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्योरा देना होगा।
इसमें तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता (पेई) और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी। इस ब्योरे का चेक के भुगतान के लिये प्रस्तुत करने से पहले मिलान किया जाएगा। अगर कोई विसंगति पाई जाती है, उसकी जानकारी भुगतानकर्ता बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को दे दी जाएगी। इसे दुरूस्त करने के लिये कदम उठाये जाएंगे। बैंक 5 लाख रुपये और उससे ऊपर की राशि वाले चेक के लिये यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये सिस्टम एक जनवरी 2021 से लागू होगा।
बैंकों से इस बारे में ग्राहकों को एसएमएस के जरिये जागरुक करने को कहा गया है। इसके साथ ही बैंक अपनी शाखाओं, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पर इसकी पूरी जानकारी देंगे।