उज्ज्वला योजना: गैस सिलेंडर के साथ मिलता है इतने लाख का इंश्योरेंस एकदम फ्री, पूरी जानकारी

By: Pinki Sat, 20 July 2019 10:27:03

उज्ज्वला योजना: गैस सिलेंडर के साथ मिलता है इतने लाख का इंश्योरेंस एकदम फ्री, पूरी जानकारी

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) से कमजोर वर्ग के परिवारों खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। इस योजना को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्‍च किया गया था। PMUY के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी (LPG) गैस) का कनेक्शन देती है वही इसके साथ 50 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस एकदम फ्री मिलता है। इसका मतलब अगर खाना बनाते वक्त को हादसा होता है या एलपीजी सिलेंडर फट जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पीड़ित परिवार को मुहवाजे के तौर पर 50 लाख रुपये देगी। इसके लिए एलपीजी कंपनियां अपने कंज्यूमर के लिए इंश्योरेंस कंपनियों से पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी लेती हैं। यह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। इसके लिए एलपीजी कंपनियां हर साल इंश्योरेंस कंपनियों को मोटी रकम देती हैं। इसके लिए कंज्यूमर को कोई पैसा नहीं देना होता है। इस पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत व्यक्ति विशेष के नाम इंश्योरेंस नहीं होता है, बल्कि उस एलपीजी कंज्यूमर और उसके परिवार के लिए होता है, जिसके साथ कोई हादसा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंज्यूमर के साथ कोई हादसा होता है, तो पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनियां पीड़ित और उसके परिवार को मुआवजा देती हैं। अगर पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने में कंपनियां आनाकानी करती हैं या पीड़ित पक्ष मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं है, तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। एलपीजी सिलेंडर से कोई हादसा होने पर कोर्ट मुआवजा की राशि पीड़ित की उम्र, आय और अन्य शर्तों के आधार पर तय करता है।

एक सर्वे के मुताबिक, हिंदुस्तान में हर साल कम से कम 100 सिलेंडर फटने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अक्सर लोग इसके मुआवजे से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं होती है।

आमतौर पर देखा जाता है कि एलपीजी सिलेंडर फटने से घर को नुकसान होता है, घर के सदस्यों को चोट आती है और कई बार लोगों की मौत तक हो जाती है। यहां पर मुआवजा नुकसान के आधार पर तय किया जाता है।

क्लेम करने पर मिलेगा मुआवजा


मुआवजा की रकम इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं, लेकिन इसके लिए पीड़ित को क्लेम करना पड़ता है। अगर पीड़ित पक्ष इस मुआवजे के लिए क्लेम नहीं करता है, तो उसको मुआवजा नहीं मिलता है। इसकी वजह यह है कि इंश्योरेंस कंपनियां यह मुआवजा पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत देती हैं, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है। लिहाजा क्लेम करने वाले को ही मुआवजा मिल पाता है।

किसे मिल सकता है PMUY का लाभ?

PMUY में साल 2011 की जनगणना के हिसाब से जो परिवार बीपीएल (BPL) कैटेगरी में आते हैं, उन्हें PMUY का लाभ मिल सकता है। इस PMUY के तहत कुल 8 करोड़ BPL परिवारों को फ्री में LPG कनेक्‍शन उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य है।

PMUY के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?

- पंचायत अधिकारी या नगर निगम पालिका अध्‍यक्ष द्वारा अधिकृत BPL कार्ड
- बीपीएल (BPL) राशन कार्ड
- फोटो आईडी (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- राशन कार्ड की कॉपी
- राजपत्रित अधिकारी (गैजेटेड अधिकारी) द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र
- LIC पालिसी, बैंक स्टेटमेंट
- BPL सूची में नाम का प्रिंट आउट

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