झुका पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्‍सेस देने को हुआ तैयार

By: Pinki Fri, 19 July 2019 08:28:28

झुका पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्‍सेस देने को हुआ तैयार

कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को मिली जीत के बाद पाकिस्तान अब बैकफुट पर है। पाकिस्तान अब जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देगा। देर रात पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल की बात कही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया, "आईसीजे के फैसले का अनुसरण करते हुए कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस पर विएना संधि के अनुच्छेद 36 के पैराग्राफ 1(बी) के तहत उनके अधिकारों के बारे में सूचित कर दिया गया है। पाकिस्तान उसे पाकिस्तानी कानूनों के मुताबिक कॉन्सुलर एक्सेस देगा, जिसके लिए तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।"

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव मामले में जो फैसला सुनाया, वह स्पष्ट रूप से भारत की जीत है। बुधवार को इंटरनेशनल कोर्ट के 16 में से 15 जजों ने फैसला भारत के पक्ष में दिया। फैसले में कहा गया कि कुलभूषण जाधव को बिना किसी देरी के उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताकर पाकिस्तान ने विएना संधि के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है। अदालत ने कहा, 'पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया, और इस तरह से पाकिस्तान ने विएना संधि के आर्टिकल 36 का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव से मिलने, बात करने और न्यायिक प्रतिनिधित्व करने से भी रोका और ये भी विएना संधि का उल्लंघन है।' अदालत ने ये आदेश दिया कि पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से कुलभूषण जाधव को उनके अधिकारों के बारे में बताए और उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस दे। काउंसलेर एक्सेस का मतलब ये हुआ कि भारत के अधिकारी पाकिस्तान की जेल में कुलभूषण से मिल सकेंगे। अदालत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सजा पर जरूर पुनर्विचार करे। यानी एक तरह से फिलहाल कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी गई है।

इससे पहले कल राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन का उल्लघंन करने का आरोप लगाया और पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को तुरंत रिहा करने की मांग की। विदेश मंत्री ने कहा, ''2017 में भारत सरकार ने जाधव के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी आवश्यक कदम उठाने के लिए सदन में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। आईसीजे में कानूनी माध्यमों से कुलभूषण की रिहाई को लेकर अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को रिहा करने की मांग करेंगे।''

दूसरी ओर, भले ही पाकिस्तान ICJ में हार गया हो, लेकिन वह अभी भी जीत का दावा कर रहा है। रह रहकर पाकिस्तान की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं जो शर्मनाक हैं।

हालांकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से बैकफुट पर है लेकिन रह रहकर पाकिस्तान की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं जो शर्मनाक हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया, ''ICJ के फैसले की सराहना करता हूं कि उन्होंने कुलभूषण जाधव को बरी करने, रिहा करने और लौटाने का फैसला नहीं दिया। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ अपराध का दोषी हैं। पाकिस्तान कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगा।''

बता दें कि कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बुधवार को हिंदुस्तान की एक और बड़ी जीत हुई और पाकिस्तान को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की इस हार के साथ कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लग गई। नीदरलैंड्स के द हेग में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के झूठ को उजागर कर दिया।

सिर्फ 1 रुपया खर्च कर भारत ने जीत लिया कुलभूषण जाधव केस

कुलभूषण जाधव का मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत में लड़ने के लिए पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने पड़े वही भारत ने सिर्फ 1 रुपए खर्च किया है। देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण का केस लड़ने के लिए फीस के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया है। वही पाकिस्तान ने जाधव को जासूस साबित करने के लिए अपने वकील पर 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिए। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 15 मई 2017 को एक ट्वीट में यह जानकारी दी थी कि हरीश साल्वे ने जाधव का केस लड़ने के लिए एक रुपये लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरीश साल्वे की एक दिन की फीस करीब 30 लाख रुपये है, लेकिन जाधव का केस उन्होंने महज एक रुपये में लड़ा। वह 1999 से 2002 तक देश के सॉलिसिटर जनरल रहे। उनके पिता एनकेपी साल्वे पूर्व कांग्रेस सांसद और क्रिकेट प्रशासक थे। अप्रैल 2012 में उनका निधन हो गया था।

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