समय सीमा समाप्त होने के बाद भी, IAS प्रशिक्षण अकादमी में रिपोर्ट करने में विफल रहीं पूजा खेडकर
By: Rajesh Bhagtani Wed, 24 July 2024 2:17:51
पुणे। विवादास्पद परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर, जिन पर चयनित होने के लिए फर्जी विकलांगता और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आरोप है, मंगलवार को निर्धारित समय सीमा तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में रिपोर्ट करने में विफल रहीं।
जैसे ही उनके चयन को लेकर विवाद शुरू हुआ, खेड़कर को अकादमी में वापस बुला लिया गया और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोक दिया गया। उन्हें 23 जुलाई तक रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। मसूरी में एलबीएसएनएए सिविल सेवकों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान है।
16 जुलाई को महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गद्रे ने पूजा खेडकर को पत्र लिखकर बताया कि सरकार के साथ उनकी ट्रेनिंग अवधि समाप्त कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि पूजा खेडकर ने न तो अकादमी में रिपोर्ट की है और न ही पत्र का जवाब दिया है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा महाराष्ट्र सरकार को लिखे पत्र में कहा गया है, "यह निर्णय लिया गया है कि 2023 बैच की आईएएस पूजा खेडकर का जिला प्रशिक्षण स्थगित रखा जाए और उन्हें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत अकादमी में वापस बुलाया जाए। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह परिवीक्षाधीन को तुरंत कार्यमुक्त करे और उन्हें जल्द से जल्द अकादमी में शामिल होने की सलाह दे, किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई से पहले नहीं।"
2023 बैच के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी खेडकर पर चयन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) कोटा का दुरुपयोग करने का आरोप है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भी उन पर यूपीएससी को अपनी पहचान के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है, ताकि वे सिविल सेवा परीक्षा में अपनी योग्यता से अधिक अवसर प्राप्त कर सकें।
केंद्र ने खेडकर द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति भी गठित की है।
खेडकर इस महीने की शुरुआत में तब सुर्खियों में आई थीं, जब उन्हें प्रोबेशन अवधि के दौरान बीकन लाइट वाली निजी कार के इस्तेमाल सहित कदाचार की शिकायतों के चलते पुणे से वाशिम जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने एक अलग कार्यालय, एक आधिकारिक वाहन और स्टाफ की भी मांग की थी - ऐसे विशेषाधिकार जो उन्हें प्रोबेशनर के रूप में नहीं मिलते।