दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लगाया आरोप, स्वाति मालीवाल पर हमले के तुरंत बाद विभव कुमार के संपर्क में थे केजरीवाल

By: Rajesh Bhagtani Wed, 07 Aug 2024 1:00:40

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लगाया आरोप, स्वाति मालीवाल पर हमले के तुरंत बाद विभव कुमार के संपर्क में थे केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के तुरंत बाद अपने निजी सचिव वैभव कुमार के संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता आतिशी और संजय सिंह ने अपने बयान बदल दिए, जिससे संभावित साजिश के बारे में सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में AAP के राज्यसभा सांसद के खिलाफ बड़ी साजिश की ओर भी इशारा किया है।

पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि क्या मुख्यमंत्री की आरोपियों से नजदीकी और आप नेताओं की बाद की हरकतें हमले को छिपाने के लिए समन्वित प्रयास का संकेत देती हैं। कुमार, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, ने कथित तौर पर 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था। उन्हें 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

एक ऑटो चालक, जो इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया जा रहा है, ने बताया कि मालीवाल परेशान थीं और रो रही थीं तथा उन्होंने फोन पर अपनी आपबीती सुनाई।

कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास शामिल है। उनकी जमानत याचिका पहले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

दिल्ली की एक अदालत ने 3 अगस्त को कहा था कि आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की गिरफ्तारी "आवश्यक" थी और पुलिस ने ऐसा करते समय कानून का सख्ती से पालन किया।

उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई को कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनका "काफी प्रभाव" है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। अपनी "अवैध" गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका में कुमार ने "उचित मुआवजा" और दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की थी।

दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध किया था और कहा था कि कुमार को "जल्दबाजी में" गिरफ्तार नहीं किया गया था और उन्हें कानून के अनुसार हिरासत में लिया गया था।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com