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RBI का बड़ा एक्शन: Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द, जानें ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द कर बड़ा कदम उठाया है। जानें इस फैसले के पीछे की वजह, बैंक पर असर और ग्राहकों के लिए क्या बदलने वाला है।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Fri, 24 Apr 2026 8:21:20

RBI का बड़ा एक्शन: Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द, जानें ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर

भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India ने बड़ा नियामकीय कदम उठाते हुए Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद अब यह संस्थान नियमित बैंकिंग सेवाएं जारी नहीं रख सकेगा। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और अनुपालन में लगातार पाई गई खामियों के कारण की गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि ग्राहकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि जमा धन और सेवाओं पर नकारात्मक असर न पड़े।

हाई कोर्ट में जाएगी बंद करने की अर्जी

आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि बैंक का संचालन इस तरह किया जा रहा था, जिससे जमाकर्ताओं के हित प्रभावित हो सकते थे। यही वजह है कि नियामक संस्था अब बैंक को औपचारिक रूप से बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, पेमेंट्स बैंक लाइसेंस के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने में भी संस्था विफल रही है।

किन कारणों से लिया गया सख्त फैसला?


आरबीआई द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, कई गंभीर बिंदुओं पर बैंक की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में पाई गई—

बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था, जो न केवल संस्थान बल्कि ग्राहकों के हितों के लिए भी जोखिम भरा था। यह स्थिति बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22 (3)(b) के विरुद्ध मानी गई। प्रबंधन संरचना भी अपेक्षित मानकों पर खरी नहीं उतरी, जिससे धारा 22 (3)(c) का उल्लंघन सामने आया। आरबीआई का मानना है कि मौजूदा हालात में बैंक को उसी रूप में जारी रखना जनहित के अनुरूप नहीं है, जो धारा 22 (3)(e) के विपरीत है। इसके अलावा, लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने को लेकर धारा 22 (3)(g) के उल्लंघन की बात भी कही गई है।

आरबीआई के आदेश में क्या कहा गया?

केंद्रीय बैंक ने 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दिया गया लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है। यह निर्णय 24 अप्रैल 2026 को कारोबार समाप्त होने के समय से लागू हो गया है।

इस आदेश के बाद बैंक को ‘बैंकिंग’ गतिविधियां संचालित करने या अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आने वाली अन्य सेवाएं देने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने यह भी दोहराया कि बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

ग्राहकों पर क्या असर?

आरबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि ग्राहकों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी जमा राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, आगे की प्रक्रिया और ग्राहकों के लिए दिशा-निर्देशों को लेकर विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जा सकती है।

कुल मिलाकर, यह फैसला भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, जो नियामकीय सख्ती और ग्राहक हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया कदम है।

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