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New Labour Law: अब 1 घंटे के ओवरटाइम पर मिलेगा 2 घंटे का वेतन, जानें नए नियमों की पूरी जानकारी

नए लेबर लॉ में बड़ा बदलाव, अब ओवरटाइम पर मिलेगा दोगुना वेतन। जानें काम के घंटे, ओवरटाइम नियम और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ी पूरी जानकारी।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Tue, 21 Apr 2026 2:50:17

New Labour Law: अब 1 घंटे के ओवरटाइम पर मिलेगा 2 घंटे का वेतन, जानें नए नियमों की पूरी जानकारी

अगर आप भी उन कर्मचारियों में शामिल हैं जो अपनी तय 8-9 घंटे की ड्यूटी खत्म होने के बाद भी काम में लगे रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। नए लेबर लॉ के तहत कर्मचारियों के हित में बड़ा बदलाव किया गया है। अब शिफ्ट खत्म होने के बाद किया गया हर अतिरिक्त काम कंपनी को ‘डबल वेज’ के साथ चुकाना होगा। यानी जितना समय आप ओवरटाइम करेंगे, उसका भुगतान सामान्य वेतन से दोगुना मिलेगा। इससे न केवल आपकी मेहनत की सही कीमत मिलेगी, बल्कि आपकी कुल आय में भी इजाफा होगा।

ओवरटाइम क्या है और नियमों में बदलाव क्यों जरूरी था?

सरल शब्दों में, तय कार्य समय से अधिक किया गया काम ओवरटाइम कहलाता है। पहले कई कंपनियां कर्मचारियों से अतिरिक्त काम तो लेती थीं, लेकिन उसके बदले उचित भुगतान नहीं करती थीं। इस तरह के शोषण को रोकने के लिए सरकार और श्रम विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। अब कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे कर्मचारियों के ओवरटाइम का पूरा रिकॉर्ड रखें और उसका सही भुगतान करें।

नए नियमों के अनुसार, कोई भी संस्था ओवरटाइम का भुगतान देने से मना नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूती मिली है।

ओवरटाइम की गणना अब और स्पष्ट

नए लेबर नियमों में ओवरटाइम की गणना को भी अधिक पारदर्शी बनाया गया है। अब छोटी अवधि का अतिरिक्त काम भी अनदेखा नहीं किया जाएगा।

यदि कोई कर्मचारी शिफ्ट के बाद 15 से 30 मिनट तक अतिरिक्त काम करता है, तो उसे आधे घंटे (30 मिनट) का ओवरटाइम माना जाएगा।
यदि अतिरिक्त काम 30 मिनट से ज्यादा है, तो उसे एक घंटे का ओवरटाइम गिना जाएगा।

पहले कंपनियां थोड़े समय के अतिरिक्त काम को नजरअंदाज कर देती थीं, लेकिन अब ऐसा करना नियमों के खिलाफ होगा।

काम के घंटों और ओवरटाइम की सीमा


कर्मचारियों की सेहत और कार्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काम के घंटों की स्पष्ट सीमा तय की है।

एक दिन में सामान्य कार्य अवधि 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे तय की गई है।
बिना ओवरटाइम के किसी कर्मचारी से 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता।
चाहे 5 दिन काम करें या 4 दिन, कुल साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे ही रहेगा।
यदि कोई कर्मचारी 4 दिन काम करता है, तो एक दिन में उसकी शिफ्ट 12 घंटे तक हो सकती है, जिसमें ब्रेक भी शामिल रहेगा।
ओवरटाइम सहित एक दिन में कुल काम 12 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।
एक तिमाही (3 महीने) में अधिकतम 125 से 144 घंटे तक ही ओवरटाइम किया जा सकता है, जो राज्य के नियमों पर निर्भर करेगा।
दोगुनी सैलरी का गणित कैसे काम करेगा?

नए कानून के तहत ओवरटाइम को लेकर सबसे बड़ा बदलाव भुगतान में हुआ है। अब कर्मचारी को हर अतिरिक्त घंटे के लिए दोगुना वेतन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने 1 घंटा अतिरिक्त काम किया है, तो आपको 2 घंटे के बराबर भुगतान दिया जाएगा।

यह भुगतान आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) के आधार पर तय होगा। यानी जितनी आपकी नियमित सैलरी होगी, उसी के अनुपात में ओवरटाइम का डबल पेमेंट मिलेगा। यह प्रावधान कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगा पूरा हिसाब

नए लेबर कोड में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है, जो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, उसे निकाला जाता है या वह इस्तीफा देता है, तो कंपनी को 2 कार्य दिवसों के भीतर उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा।

इस सेटलमेंट में ओवरटाइम का बकाया भुगतान भी शामिल रहेगा। इससे कर्मचारियों को अपने पैसे के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

पारदर्शिता और अधिकारों की ओर बड़ा कदम

इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर पारदर्शिता बढ़ाना और कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। अब कर्मचारी बिना किसी डर के अपने ओवरटाइम का उचित भुगतान मांग सकते हैं। यह बदलाव न केवल कार्य संस्कृति को बेहतर बनाएगा, बल्कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच भरोसे को भी मजबूत करेगा।

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