सावधान!! अब बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाई तो 5,000, शराब पीकर तो 10,000 रुपये जुर्माना, जुर्माने की पूरी लिस्ट तैयार

By: Pinki Tue, 16 July 2019 3:34:55

सावधान!! अब बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाई तो 5,000, शराब पीकर तो 10,000 रुपये जुर्माना, जुर्माने की पूरी लिस्ट तैयार

देश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने आज लोकसभा में नया मोटर वाहन संशोधन बिल को पेश किया। रोड सेफ्टी से जुड़े हुए कई नियमों को सख्त करने के साथ-साथ, नियमों को तोड़ने पर जुर्मानें में भी अच्छी खासी वृद्धि की गई है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि यातायात नियमों के उल्लंघन में जुर्माना ज्यादा रहेगा तो लोगों में इसका डर पैदा होगा, जिसकी वजह से वह सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाएंगे। बता दें कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पहली बार 2016 में लाया गया था।

नितिन गड़करी ने ट्रैफिक उल्लंघन, ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्सी एग्रीगेटर्स की परिभाषा जैसे कई नियमों की तरफ ध्यान दिया गया है। हम आपको बताते है कि इस विधेयक में क्या-क्या खास प्रस्ताव किए गए हैं।

- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रावधान है।

nitin gadkari,motor vehicles amendment bill,parliament,about new motor vehicle act,news,news in hindi ,नितिन गडकरी, मोटर वाहन संशोधन बिल

- बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये के जुर्माने को बढाकर 1,000 रुपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है।

- बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है।

- स्पीड में गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक किया गया है।

- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।

- मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

- किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

- कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। नए मोटर व्हीकल बिल में इस अपराध के लिए 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ 3 साल के जेल का प्रावधान है। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का प्रावधान है।

- एक तरफ जहां जुर्माने में वृधि की गई है वही दूसरी तरफ बिल में सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है। मुआवजा राशि 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों की 2.5 लाख की गई है।

- 55 साल की उम्र के बाद अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वाले लोगों की वैधता केवल पांच साल होगी।

- वर्तमान में, ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैध है और बिल का उद्देश्य वैधता को 10 साल तक कम करना है।

- संशोधन में यह भी कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आधार संख्या का उपयोग अनिवार्य होगा।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com