UP News: बिना लाइसेंस इन जिलों में अब बीड़ी-सिगरेट, गुटखा और तंबाकू बेचना पड़ेगा भारी, लगेगा 5,000 तक का जुर्माना; माल भी होगा जब्त

By: Pinki Sat, 07 Aug 2021 09:53:27

UP News: बिना लाइसेंस इन जिलों में अब बीड़ी-सिगरेट, गुटखा और तंबाकू बेचना पड़ेगा भारी, लगेगा 5,000 तक का जुर्माना; माल भी होगा जब्त

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) अब हर दुकानदार गुटखा, सिगरेट और तंबाकू नहीं बेच सकता है। इसलिए अगले कुछ दिनों में खासकर सिगरेट पीने के शौकीन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, योगी सरकार ने अब फैसला लिया है कि तंबाकू (Tobacco) , गुटखा (Gutkha) और सिगरेट (Cigarette) बेचने के लिए लाइसेंस (License) लेना अनिवार्य होगा। फिलहाल यह नियम 6 जिलों पर लागू किए गए है। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है उसमें गाजियाबाद का भी नाम शामिल है। गाजियाबाद में तो इसी महीने से दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम ने एक अलग से बायलॉज तैयार कर दिया है। उसी के हिसाब से इस महीने से दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाएगा। इस बायलॉज के मुताबिक जिले में दुकानदारों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। गाजियाबाद में गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू बेचने वाली 25 हजार से ज्यादा दुकानें अब लाइसेंस के दायर में होंगी।

पिछले महीने ही गाजियाबाद, मेरठ सहित उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा जैसे उत्पादों को बेचने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था। लखनऊ नगर निगम में यह व्ययवस्था पहले से ही लागू है। अब यही व्यवस्था यूपी के दूसरे जिले अलीगढ़, अयोध्या, वृंदावन-मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और बरेली में भी लागू किया जा रहा है।

अब यूपी के इन जिलों में तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि-2021 का प्रारूप जारी कर दिया है। नगर निगमों को इसे बनाते हुए अपने यहां बोर्ड से पास कराना होगा। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा।

इतना देना होगा जुर्माना

नगर निगम का कहना है कि जो दुकानदार लाइसेंस नहीं लेगा उसको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पकड़े जाने पर 2000 से लेकर 5000 तक जुर्माना लग सकता है। साथ ही दुकान में रखा गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट जब्त कर लिया जएगा। गाजियाबाद में यह नई व्यवस्था 15 सितंबर से पहले लागू की जा सकती है।

इसके साथ ही दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट और तंबाकू से बने उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। इतना ही नहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे बेचने की अनुमति भी नहीं होगी।

बता दें कि शासन की इस नई पहल के बाद दावा किया जा रहा है कि इससे नशे की प्रवृत्ति रुकेगी। साथ ही दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट और तंबाकू से बने उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। इतना ही नहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे बेचने की अनुमति भी नहीं होगी।

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