सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की NEET-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा आयोजित न करने के NMC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका
By: Rajesh Bhagtani Wed, 14 Aug 2024 6:16:09
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा आयोजित न करने के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनएमसी के फैसले को 'काफी न्यायसंगत' करार दिया और परीक्षा कैलेंडर में बदलाव करने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को राहुल बलवान सहित 13 डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका पर एनएमसी को नोटिस जारी किया। अदालत ने आयोग से परीक्षा के लिए नया शेड्यूल जारी करने और अगले साल मेडिकल परीक्षा आयोजित करने को कहा है।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी या NEET SS एक स्नातकोत्तर सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है।
यह मेडिकल प्रवेश परीक्षा एमडी, एमएस और डीएनबी जैसे सुपर स्पेशियलिटी पोस्टग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों या समकक्ष योग्यता में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है।