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आरजी कर मामला: SC ने दिया CBI को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय, 'गायब' कागजात पर भी ध्यान दिलाया

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सीबीआई को अगले मंगलवार तक कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Mon, 09 Sep 2024 2:53:53

आरजी कर मामला: SC ने दिया CBI को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय, 'गायब' कागजात पर भी ध्यान दिलाया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि अगर उनका बहिष्कार जारी रहा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। शीर्ष अदालत का यह निर्देश एक प्रशिक्षु डॉक्टर के मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसकी कोलकाता के एक अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मामले से निपटने के तरीके को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की, एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी पर सवाल उठाए और यह भी कहा कि पोस्टमार्टम के लिए जरूरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज "गायब" है।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "जब शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंप दिया जाता है तो उसका चालान कहां होता है?"

सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि चालान उनके रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, "यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कॉलम में यह लिखा है कि शव के साथ क्या अन्य सामग्री भेजी गई थी।"

उन्होंने कहा कि चालान के अभाव में पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर शव को स्वीकार नहीं कर सकता। सीबीआई के पास भी चालान नहीं था। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "औपचारिक अनुरोध के अभाव में पोस्टमार्टम कैसे किया गया?"

अदालत ने सीबीआई द्वारा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट के समय पर भी स्पष्टीकरण मांगा।

पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे जारी किया गया, जबकि पुलिस ने 2:55 बजे अप्राकृतिक मौत की प्रविष्टि दर्ज की।

हालांकि, सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, रिपोर्ट रात 11:30 बजे दर्ज की गई थी। सीबीआई ने फोरेंसिक रिपोर्ट को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए सवाल किया कि नमूने किसने एकत्र किए। एजेंसी की योजना दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को नमूने भेजने की है।

फोरेंसिक रिपोर्ट पढ़ते हुए मेहता ने कहा, "जब सुबह 9:30 बजे शव बरामद किया गया, तो जींस उतारी गई थी, शव अर्धनग्न था और निजी अंगों पर चोट के निशान थे।" सीबीआई के वकील ने साक्ष्यों को संभालने में विसंगतियों की ओर भी इशारा किया, उन्होंने कहा कि रक्त के नमूनों को आवश्यक 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहीत नहीं किया गया था, और बलात्कार और हत्या की जांच में पहले कुछ घंटों के महत्व पर जोर दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, "इसलिए हमने पूछा कि क्या आपके पास पूरा सीसीटीवी फुटेज है या नहीं? आरोपी के बाहर निकलने के बाद और कौन आया?" सिब्बल ने कहा कि सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट गवाह के रूप में मौजूद था।

सुनवाई की शुरुआत में सीबीआई ने जांच पर अपनी स्थिति रिपोर्ट पीठ को सौंपी। न्यायाधीशों ने रिपोर्ट की समीक्षा की और एजेंसी को 17 सितंबर तक नई स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सिब्बल ने अदालत को बताया कि डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई और राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस पर एक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि डॉक्टरों को अपने काम पर लौटने का आदेश दिया जाए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम जानते हैं कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों को अब काम पर वापस आना चाहिए। वे यह नहीं कह सकते कि वरिष्ठ डॉक्टर काम कर रहे हैं, इसलिए हम काम नहीं करेंगे।" उन्होंने चेतावनी दी, "अगर डॉक्टर काम पर वापस नहीं आते हैं, तो हम सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते।" य

ह कहते हुए कि विरोध प्रदर्शन "दबाव की कीमत पर" नहीं हो सकते, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डॉक्टर काम पर वापस लौटें। वे सेवा देने की व्यवस्था में हैं। हम सुविधाएँ प्रदान करेंगे, लेकिन उन्हें भी इसका बदला चुकाना होगा।"

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही शुरू किया था, और मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि बंगाल सरकार आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा कर रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों के साथ सहयोग नहीं कर रही है।

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