कॉमेडियन कुणाल कामरा की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मनमाड पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं, मुंबई पुलिस ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया है। खार पुलिस ने कुणाल कामरा को समन जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी। उनके वकील ने खार पुलिस स्टेशन पहुंचकर जवाब और समय देने की अपील की हार्ड कॉपी सौंपी। हालांकि, खार पुलिस ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। अब खार पुलिस आज BNS सेक्शन 35 के तहत कुणाल कामरा को दूसरा समन जारी करेगी।
मनमाड में कुणाल कामरा पर केस दर्ज, खार पुलिस को सौंपी गई जांच
महाराष्ट्र के नासिक जिले के मनमाड पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह शिकायत शिवसेना नेता मयूर बोरसे द्वारा दर्ज कराई गई है। कुणाल कामरा पर BNS की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मनमाड पुलिस ने इस केस में जीरो FIR दाखिल कर इसे मुंबई के खार पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया है। अब तक कुणाल कामरा के खिलाफ तीन FIR दर्ज हो चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही जीरो FIR के रूप में दर्ज की गई थीं, जिन्हें बाद में जांच के लिए खार पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया।
कहाँ-कहाँ दर्ज हुई कुणाल कामरा के खिलाफ FIR?
पहली FIR - एमआईडीसी पुलिस स्टेशन
दूसरी FIR - डोम्बिवली पुलिस स्टेशन
तीसरी FIR - मनमाड पुलिस स्टेशन
क्या कहा था कुणाल कामरा ने, जिससे मचा हंगामा?
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट स्टूडियो में फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने के संशोधित वर्जन का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। इस वीडियो में उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर शिंदे पर तंज कसा, जिससे विवाद खड़ा हो गया।
रविवार रात इस बयान को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और खार स्थित होटल यूनिकॉन्टिनेंटल (जहां क्लब मौजूद है) के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान होटल और क्लब परिसर में तोड़फोड़ भी की गई।
मुंबई के एमआईडीसी पुलिस थाने के एक अधिकारी के मुताबिक, सोमवार तड़के कुणाल कामरा के खिलाफ BNS की धारा 353(1)(B) (सार्वजनिक उत्पात संबंधी बयान) और 356(2) (मानहानि) समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।