
राजस्थान हाईकोर्ट में आज सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 से जुड़ा विवादित मामला सुना जाएगा। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच लगातार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ को निर्देश दिया था कि इस मामले की सुनवाई तीन माह के भीतर पूरी की जाए। वर्तमान में एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
फाइनल सुनवाई 24 नवंबर को
अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षकारों के वकीलों को लिखित बहस पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने 24 नवंबर से इस मामले की फाइनल सुनवाई तय की है। इस सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से SI भर्ती को रद्द करने के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ पेश की गई अपील पर विचार होगा।
संभावना है कि आज फैसला आ सकता है
माना जा रहा है कि हाईकोर्ट आज ही राज्य सरकार की अपील पर अपना निर्णय सुना सकती है। राज्य सरकार ने एकलपीठ के फैसले के 60 दिन बाद यह अपील दाखिल की है। नियमों के अनुसार किसी भी फैसले के खिलाफ अपील 60 दिन के भीतर दाखिल करनी होती है। इसी कारण से राज्य सरकार ने माफी प्रार्थना पत्र भी अदालत में पेश किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे यथास्थिति के आदेश
28 अगस्त को एकलपीठ ने SI भर्ती रद्द करने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की। डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद अन्य अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए थे।














