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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: समाज का अभिन्न अंग

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक स्वस्थ सभ्य समाज का अभिन्न हिस्सा है। इसने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपलोड की गई कविता को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने गुजरात पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि दुश्मनी बढ़ाने वाले अपराध का आकलन असुरक्षित लोगों के मानकों पर नहीं किया जा सकता। फैसले में संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया।

| Updated on: Fri, 28 Mar 2025 1:51:34

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: समाज का अभिन्न अंग

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक स्वस्थ सभ्य समाज का "अभिन्न अंग" है, क्योंकि इसने गुजरात में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक कविता को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया।

गुजरात पुलिस के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराध का आकलन "असुरक्षित लोगों" के मानकों से नहीं किया जा सकता है, जो हर चीज को खतरे या आलोचना के रूप में देखते हैं।

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा, "विचारों और दृष्टिकोणों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वस्थ सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। इसके बिना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गरिमापूर्ण जीवन जीना असंभव है। कविता, नाटक, कला, व्यंग्य सहित साहित्य जीवन को समृद्ध बनाता है।"

यह फैसला हास्य अभिनेता कुणाल कामरा से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है, जो एक पैरोडी कार्यक्रम के दौरान शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को "देशद्रोही" कहने के कारण मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर रद्द करने से इनकार करने की आलोचना करते हुए पीठ ने न्यायालयों और पुलिस को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के उनके कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता "सबसे प्रिय अधिकार" है।

शीर्ष अदालत ने कहा, "न्यायालय मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। कभी-कभी हम न्यायाधीशों को बोले गए या लिखे गए शब्द पसंद नहीं आते हैं, लेकिन... हम संविधान और संबंधित आदर्शों को बनाए रखने के लिए भी बाध्य हैं।"

सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर "उचित प्रतिबंध" "उचित रहें, काल्पनिक और अवरोधक न हों"।

मामला क्या है?


कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात में मामला दर्ज किया गया था, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कविता शेयर की थी, जिसके बैकग्राउंड में 'ऐ खून के प्यासे बात सुनो' गाना बज रहा था। इसे भाजपा शासित सरकार पर कटाक्ष माना जा रहा था।

17 जनवरी को गुजरात हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। जनवरी में मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कविता धर्म विरोधी या राष्ट्र विरोधी नहीं है और पुलिस को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब समझना चाहिए।

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