रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ केस सुनने पर सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट, धोखाधड़ी और बेईमानी के हैं आरोप

By: Shilpa Tue, 22 Aug 2023 5:49:33

रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ केस सुनने पर सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट, धोखाधड़ी और बेईमानी के हैं आरोप

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ फिल्म 'कोचादाइयां' के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए दिए गए पैसे को कथित तौर पर हड़पने के लिए आपराधिक आरोपों को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को सूचीबद्ध होने की अगली तारीख 8 सितंबर को हटाया नहीं जाएगा, जब वकील अमन झा और आर.सी. कोहली द्वारा विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख किया गया था।

शिकायत इस आरोप पर आधारित है कि लता रजनीकांत ने चेन्नई स्थित एक विज्ञापन कंपनी के प्रबंध निदेशक को फिल्म की पोस्ट-प्रोडक्शन लागत के बहाने पैसे देने के लिए धोखाधड़ी से प्रेरित किया था।

हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर पैसे को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया, जिससे उसे गलत नुकसान हुआ।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार अपने विवादित आदेश में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लता रजनीकांत द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और आईपीसी की धारा 196, 199 और 420 के तहत लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने से संबंधित आरोप को लापरवाही से शामिल किया गया है।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसी विवाद में एफआईआर को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उच्च न्यायालय को मुकदमे को आगे बढ़ने देना चाहिए था।

पीठ ने कहा, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि शिकायत में दिए गए कथन मुकदमे की शुरुआत के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं,” यह कहते हुए कहा कि कि विवाद में आपराधिक मुकदमे के माध्यम से निर्णय लिए जाने के लिए प्रथमदृष्टया सभी सामग्रियां मौजूद हैं।

गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में शीर्ष अदालत ने लता रजनीकांत के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के प्रभाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।


हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com