महात्मा गांधी की पड़पोती को 3.23 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में हुई सात साल की जेल

By: Ankur Tue, 08 June 2021 6:17:57

महात्मा गांधी की पड़पोती को 3.23 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में हुई सात साल की जेल

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर पूरा देश चल रहा हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए कई आंदोलन किए। ऐसे में गांधीजी के परिवार पर इन आदर्शों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती हैं। लेकिन एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां महात्मा गांधी की पड़पोती को 3.23 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सात साल की जेल हुई हैं। डरबन कोर्ट ने 56 साल की आशीष लता रामगोबिन को 62 लाख रैंड यानी करीब 3.23 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में यह सजा सुनाई हैं। धोखाधड़ी का शिकार हुए एसआर महाराज ने बताया कि लता ने उन्हें मुनाफा का लालच देकर उनसे रुपये लिए थे। लता पर बिजनेसमैन एसआर महाराज को धोखा देने का आरोप लगा था।

बता दें कि लता रामगोबिन मशहूर मानवाधिकार इला गांधी और दिवंगत मेवा रामगोबिन की बेटी हैं। डरबन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल क्राइम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बताया कि लता रामगोबिन ने न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवियर डिस्ट्रीब्यूटर्स के डायरेक्टर महाराज से अगस्त 2015 में मुलाकात की थी। कोर्ट में लता ने बताया कि उसने एसआर महाराज से एक कंपनी की आयात लागत और सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए पैसे की कमी थी। लता ने महाराज से 62 लाख रुपये की मांग की साथ ही कंपनी के साथ कंट्रेक्ट वाला पेपर भी उन्हें दिखा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि जो पेपर महाराज को दिखाया गया, वह नकली था। महाराज की कंपनी अन्य कंपनियों को भी समय-समय पर ब्याज पर पैसे देती है। इसी कड़ी में लता रामगोबिन ने महाराज से भी पैसे ले लिए और समय पर वापस नहीं किया। उसके बाद महाराज ने लता के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया।

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